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लद्दाख में 129 जूनियर स्केल पदों के लिए होगी भर्ती, नियमों को LG विनय सक्सेना ने दी मंजूरी

Published: Mon, 14 Sep 2026 09:52 PM (IST)

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 129 जूनियर स्केल पदों के लिए भर्ती नियमों के ...और पढ़ें

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। फोटो सोशल मीडिया

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। फोटो सोशल मीडिया

HighLights

  1. उपराज्यपाल ने 129 जूनियर स्केल पदों के नियमों को मंजूरी दी।

  2. प्रशासनिक मजबूती और कर्मचारियों के करियर उन्नति का मार्ग प्रशस्त।

  3. 50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति का प्रावधान किया गया।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए करियर में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के 15 विभागों एवं सेवाओं में 129 जूनियर स्केल पदों के लिए भर्ती नियमों के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित भर्ती नियमों के तहत फीडर कैडर में कार्यरत पात्र अधिकारियों को निर्धारित योग्यता सेवा पूरी करने के बाद जूनियर स्केल के उच्च पदों पर पदोन्नति का व्यवस्थित अवसर मिलेगा।

इन नियमों में सामान्य प्रशासन, सहकारिता, रोजगार, आबकारी एवं कराधान, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण, हस्तशिल्प एवं हथकरघा, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना, श्रम, ग्रामीण विकास, राजस्व, समाज कल्याण, पर्यटन और परिवहन विभागों की सेवाओं को शामिल किया गया है।

गृह मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया था

भर्ती नियमों का मसौदा गृह मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर 2026 को किए गए संशोधन के बाद तैयार किया गया है। संशोधन के तहत लद्दाख के उपराज्यपाल को ग्रुप बी राजपत्रित सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा जैसे साझा कैडर में शामिल पद भी आते हैं। इससे पहले ऐसे पद उपराज्यपाल की नियम बनाने की शक्तियों के दायरे से बाहर थे। उपराज्यपाल सक्सेना ने इस वर्ष जुलाई में गृह मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया था।

उन्होंने बताया था कि आवश्यक भर्ती नियमों के अभाव में सरकारी कर्मचारियों की नियमित पदोन्नतियां प्रभावित हो रही थीं।सक्सेना ने लद्दाख में शासन व्यवस्था को मजबूत करने में लगातार सहयोग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मजबूत और सक्षम संस्थान उत्तरदायी एवं प्रभावी शासन के लिए जरूरी हैं।

कुल 79 पद सीधी भर्ती और 50 पद पदोन्नति के लिए निर्धारित

नए भर्ती नियम फीडर कैडर के योग्य अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने का स्पष्ट रास्ता देंगे, वहीं सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशासन में नई प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। प्रस्तावित भर्ती व्यवस्था में कई सेवाओं के लिए 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। कुल 79 पद सीधी भर्ती और 50 पद पदोन्नति के लिए निर्धारित किए गए हैं।

मसौदा भर्ती नियमों को डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 30 दिनों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। इस दौरान हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्राप्त सुझावों पर विचार और आवश्यक संशोधन के बाद अंतिम प्रस्तावों को लागू नियमों के अनुसार परामर्श व अनुमोदन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।