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लद्दाख में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच के नियम लागू, दूरदराज इलाकों तक आसान होगी न्याय की पहुंच

Published: Sun, 06 Sep 2026 09:54 AM (IST)

लद्दाख में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की स्थायी बेंच के नियम लागू हो गए हैं, जिससे दूरदराज के लोगों तक न्याय की पहुंच आसान होगी।

लद्दाख में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच के नियम लागू (फाइल फोटो)

लद्दाख में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच के नियम लागू (फाइल फोटो)

HighLights

  1. लद्दाख में हाई कोर्ट की स्थायी बेंच के नियम लागू

  2. दूरदराज के लोगों तक न्याय की पहुंच आसान होगी

  3. उपराज्यपाल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, न्याय सुलभ

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की लद्दाख में स्थायी बेंच के लिए नियम शनिवार को लागू हो गए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे लद्दाख में लोगों तक न्याय व्यवस्था को पहुंचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार दिया।

लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना से प्रदेश के लोगों, विशेषकर दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहने वालों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। वर्तमान में हाईकोर्ट से संबंधित मामलों की कार्यवाही के लिए लद्दाख के लोगों को क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते हैं।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि भौगोलिक रूप से विशाल लद्दाख जैसे प्रदेश में यह कदम विशेष महत्व रखता है। सक्सेना ने कहा कि हमारे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इससे न्याय तक पहुंच में काफी सुधार होगा और न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनेगी। उपराज्यपाल ने लद्दाख में न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया।