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किश्तवाड़ में VPN पर लगी रोक. सुरक्षा कारणों से लिया गया बड़ा फैसला; दो महीनों तक नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

Published: Wed, 08 Apr 2026 06:26 PM (GMT+05:30)

किश्तवाड़ के डीसी ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा ...और पढ़ें

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HighLights

  1. किश्तवाड़ डीसी ने VPN के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

  2. सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में

  3. उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। डीसी किश्तवाड़ ने बीपीएन नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए आदेश निकाला है आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।

चूंकि, पक्के इनपुट मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ज़िला किश्तवाड़ में कुछ लोग और ग्रुप कानूनी साइबर पाबंदियों को दरकिनार करने और रोकी गई वेबसाइट, एप्लिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक्सेस पाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पब्लिक ऑर्डर, शांति और नेशनल सिक्योरिटी को गंभीर खतरा हो रहा है; और चूंकि, साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने, कानूनी पाबंदियों का पालन पक्का करने और ज़िले में गवर्नेंस और सिक्योरिटी सिस्टम की डिजिटल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए विपीएन के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।

चूंकि, ऐसी एक्टिविटीज़ का गैर-कानूनी, देश विरोधी और नुकसान पहुंचाने वाले मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें, दूसरी बातों के साथ-साथ, भड़काऊ कंटेंट फैलाना, अशांति फैलाना, गैर-कानूनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे काम शामिल हैं। और

जबकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 163 के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रोक लगाने का अधिकार है,

जब भी हालात खतरे, परेशानी या शांति भंग होने की आशंका दिखाते हैं, जिसके लिए तुरंत रोकथाम और सुधार के उपाय करने की ज़रूरत होती है।

अब इसलिए, पंकज कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किश्तवाड़ ने बी एन एस एस 2023 के सेक्शन 163 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सभी तरह के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई गई है सिवाय उन मामलों के जिन्हें सरकार ने ऑफिशियल ऑर्डर के ज़रिए साफ़ तौर पर मंज़ूरी दी हो।

यह रोक ज़िला किश्तवाड़ के इलाके में काम करने वाले सभी लोगों, संस्थानों, साइबर कैफ़े, बिज़नेस संस्थाओं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर लागू होगी। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूूनी कार्रवा की जाएगी।

यह ऑर्डर तुरंत लागू होगा और दो महीने तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले रद्द, बदला या वापस न ले लिया जाए। किश्तवाड़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस यह पक्का करेंगे कि इस ऑर्डर को पूरी तरह से और एक जैसा लागू किया जाए। क्योंकि नोटिस सभी संबंधित लोगों को अलग-अलग नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह ऑर्डर एकतरफ़ा पास किया जाता है।

इसे आम जनता की जानकारी के लिए जारी किया जा रहा है और इसे ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, बड़े अखबारों में और एसएसपी किश्तवाड़, सीईओ एम सी, किश्तवाड़, सभी एसडीएम सभी तहसीलदार, सभी एसडीपीओ, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के सभी एस एच ओ के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर कॉपी लगाकर पब्लिश किया जाएगा। यह 08.04.2026 को मेरी सील और साइन से जारी किया गया है।