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कठुआ मामले में तीन गवाह क्राइम ब्रांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे

जागरण संवाददाता, जम्मू : कठुआ मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया जब इस केस के तीन गवाह क

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Aug 2018 01:47 AM (IST)Updated: Wed, 01 Aug 2018 01:47 AM (IST)
कठुआ मामले में तीन गवाह क्राइम ब्रांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे
कठुआ मामले में तीन गवाह क्राइम ब्रांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे

जागरण संवाददाता, जम्मू : कठुआ मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया जब इस केस के तीन गवाह क्राइम ब्रांच के खिलाफ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट पहुंच गए। इन गवाहों ने कठुआ मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) पर सनसनीखेज आरोप लगाए। गवाहों ने कहा कि एसआइटी के सदस्यों ने उनसे जबरन ऐसे बयान करवाए जो उनकी स्टोरी को सूट करते थे।

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कठुआ मामले में गवाह इससे पहले भी जूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दे चुके हैं कि एसआइटी ने उन पर दबाव बनाकर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनके बयान दर्ज करवाए। हाईकोर्ट में एडवोकेट अंकुर शर्मा इन गवाहों की तरफ से पेश हुए। इन गवाहों ने आरोप लगाया है कि एसआइटी के सदस्यों ने उन्हें मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया और झूठे बयान दर्ज करवाए। इनका यह भी आरोप है कि इस केस में मुख्य आरोपित विशाल को फंसाने के लिए आएआइटी ने खुद से सुबूत तैयार करवाए। तीनों गवाहों ने इस पूरे मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी से करवाने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

हाईकोर्ट ने एसआइटी पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए राज्य के गृह सचिव व एसआइटी के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। जहां तक मामले की जांच न्यायिक अधिकारी से करवाने की मांग है, हाईकोर्ट अब 29 अगस्त को इस पर निर्णय लेगा। एडवोकेट अंकुर शर्मा के अनुसार, एसआइटी पर गंभीर आरोप लगे हैं और अगर यह आरोप साबित हो जाते हैं तो दोषी अधिकारियों को अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।


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