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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला, उच्च शिक्षा हर पद के लिए उचित योग्यता करार नहीं दी जा सकती

यह फैसला क्लास-फोर के लिए 12वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।क्लास-फोर पदों के लिए 12वीं से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को चयन से बाहर कर दिया गया था।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 08:27 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 08:27 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला, उच्च शिक्षा हर पद के लिए उचित योग्यता करार नहीं दी जा सकती
कैट के फैसले को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी, बेंच ने कैट के फैसले को बरकरार रखा।

जम्मू, जेएनएफ। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा है कि उच्च शिक्षा को हर पद के लिए उचित योग्यता करार नहीं दिया जा सकता। अगर किसी पद के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर निकाला जाता है तो संबंधित एजेंसी के इस कदम को गैर-कानूनी नहीं ठहराया जा सकता।

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बेंच ने यह फैसला क्लास-फोर के लिए 12वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से क्लास-फोर पदों के लिए 12वीं से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को चयन से बाहर कर दिया गया था। इसके खिलाफ 348 उम्मीदवारों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में केस दायर किया लेकिन कैट ने भी उनकी मांग को ठुकराते हुए बोर्ड के फैसले को उचित ठहराया। इन 348 उम्मीदवारों ने कैट के फैसले को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी लेकिन बेंच ने कैट के फैसले को बरकरार रखा।

बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 26 जून 2020 को बोर्ड की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में क्लास-फोर के 8575 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई जिसमें एक शर्त थी कि उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं जबकि अधिकतम शैक्षिक योग्यता 12वीं होनी चाहिए। बेंच ने पाया कि अधिसूचना में स्पष्ट था कि 12वीं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे। लिहाजा बोर्ड ने इन पदों के लिए आवेदन करने वाले ग्रेजुएट व उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर करके कुछ गलत नहीं किया। बेंच ने कहा कि कोई भी नियुक्ति नियमानुसार जारी अधिसूचना के आधार पर होती है और इसकी अधिसूचना में कुछ गलत नहीं था। इसके अलावा बेंच ने पाया कि 2008 के एसआरओ 99 में स्पष्ट है कि क्लास-फोर पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं व अधिकतम शैक्षिक योग्यता 12वीं है। लिहाजा इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। 


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