पंचायतों की मतदाता सूचियां पर होंगे जिला विकास परिषद चुनाव
राज्य ब्यूरो जम्मू जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने के लिए जिला विकास परिषद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायतों की मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव होंगे।
राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने के लिए जिला विकास परिषद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायतों की मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव होंगे। परिषद की सीट के लिए अलग से मतदाता सूचियां नहीं बनेंगी। प्रदेश में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव करवाने की तैयारियों के चलते शुक्रवार को सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायतों की मतदाता सूचियां ही मतदान का आधार होंगी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के लिए न मतदाता सूचियों के संशोधन और न बदलाव की जरूरत है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के तहत ये निर्देश चुनाव प्राधिकरण की ओर से जारी किए। ये निर्देश भी दिए है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत में मतदाता सूचियों का संशोधन जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून 1996 के तहत होगा। चुनाव के रिटर्निग व सहायक रिटर्निग अधिकारी, नियम 4 के उपनियम 4 (1) के तहत पंचातय हलकों में मतदाता सूचियों संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। चुनाव प्राधिकरण जम्मू कश्मीर ने शुक्रवार को यह निर्देश जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 36 व धारा 108-सी के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव की दिशा में सरकार की कार्रवाई जारी है। हर जिले में जिला विकास परिषद की 14 सीटें होंगी। परिषद के लिए चौदह उम्मीदवार चुनने के लिए सरकार ने 4 चुनावी क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इस समय चुनावी क्षेत्रों को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाने की दिशा में कारवाई जारी है। सरकार ने प्रदेश में जिला परिषद चुनाव करने का रोडमैप तैयार करने के लिए सर्वोच्च व दो संभागीय कमेटियां बनाई हैं। ये कमेटियां प्रदेश में चुनाव कराने संबंधी जरूरतों को लेकर 27 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट देंगी।