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जम्मू वालों जरा संभलकर! 15 दिन चलेगा ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, बिना हेलमेट और मोबाइल पर सीधे चालान

Published: Wed, 02 Sep 2026 05:04 PM (IST)

जम्मू यातायात पुलिस 1 से 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें हेलमेट न पहनने, मोबाइल का उपयोग करने और ...और पढ़ें

जम्मू में 15 दिन ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। (फाइल फोटो)

जम्मू में 15 दिन ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 1 से 15 सितंबर तक विशेष यातायात अभियान।

  2. हेलमेट, मोबाइल उपयोग, ओवरस्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई।

  3. नाबालिगों के वाहन चलाने पर अभिभावकों पर भी जुर्माना।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने अब नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एक से 15 सितंबर तक विशेष यातायात अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खासकर दोपहिया वाहन चालकों पर नजर रहेगी।

बिना हेलमेट वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, तीन सवारियां बैठाने, ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को केवल समझाकर छोड़ने के बजाय उनके चालान किए जाएंगे।

अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के साथ पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

हादसों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

जम्मू जिले में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या यातायात पुलिस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई 2026 के बीच जम्मू में 600 से अधिक सड़क हादसे हुए। इनमें 88 लोगों की मौत हुई, जबकि एक हजार से अधिक लोग घायल हुए।

यातायात नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल सड़क हादसों के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

मोबाइल पर 1000, लाइसेंस नहीं तो 5000 रुपये तक जुर्माना

अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये और तीन सवारियां बैठाने पर 1000 रुपये का चालान किया जा सकता है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 रुपये तथा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इसी तरह ओवरस्पीडिंग पर 1000 से 2000 रुपये तक और वाहन का बीमा नहीं होने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यातायात पुलिस की ओर से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वाहन चलाने के मामलों में भी विशेष सख्ती बरती जाएगी।

ऐसे मामलों में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत केवल नाबालिग पर ही नहीं, बल्कि वाहन मालिक और अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।