Coronavirus Effect: दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज, अब तक 30 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को किया है सील
एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटील ने लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर जिला आयुक्त द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करने की अपील की हैं। ऐसा ना करने वालों पर उन्होंने कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी हैं।
जम्मू, जागरण संवाददाता: शहर के बाहरी क्षेत्र जंडियाल में जिला आयुक्त जम्मू के आदेश का उल्लंघन कर देर रात तक दुकान खोलने वाले दुकानदार के विरुद्ध घरोटा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दुकानदार को चेतावनी भी दी गई है कि यदि उसने भविष्य में प्रशासन के आदेश को नहीं माना तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा।
बीते सोमवार देर रात को घरोटा पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक किरयाने की दुकान को खुला हुआ पाया। दुकान के मालिक नीलकंठ शर्मा निवासी जंडियाल से पुलिस कर्मियों ने देर रात तक दुकान को खोलने का कारण पूछा, लेकिन वह पुलिस कर्मियों को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। मामले में कार्रवाई करते हुए घरोटा पुलिस ने दुकानदार के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इलाके में दुकानदारों के लिए घोषणा की कि वे शाम सात बजे से पूर्व अपनी दुकानदारों को बंद कर दे, ऐसा ना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कोरोना काल में लोगों की आवाजाही को सीमित करने के लिए प्रशासन ने शाम सात बजे के बाद व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम ना देने की हिदायत जारी की हैं।
जम्मू पुलिस ने अब 74 दुकानदारों पर जिला आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करने के मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए हैं। 30 के करीब व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पुलिस ने जिला प्रशासन की मदद से सील भी किया हैं। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटील ने लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर जिला आयुक्त द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करने की अपील की हैं। ऐसा ना करने वालों पर उन्होंने कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी हैं।