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Jammu News: लद्दाख में अस्पतालों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे को किया गया 'साइलेंस जोन' घोषित

लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अस्पतालों और स्कूलों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। साथ ही लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन क्षेत्रों में लाउडस्पीकर हॉर्न या पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkPublished: Thu, 09 Feb 2023 01:54 PM (IST)Updated: Thu, 09 Feb 2023 01:54 PM (IST)
Jammu News: लद्दाख में अस्पतालों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे को किया गया 'साइलेंस जोन' घोषित
लद्दाख में अस्पतालों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरा 'साइलेंस जोन' घोषित

जम्मू, एजेसीं (पीटीआई): अधिकारियों से जानकारी मिली है कि लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (एलपीसीसी) ने अस्पतालों और स्कूलों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया है।

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उन्होंने बताया कि अस्पतालों और स्कूलों और अदालतों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को 'साइलेंट जोन' घोषित करने के साथ ही लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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इतनी तय कि गई शोर की सीमा

अधिकारियों ने कहा कि इन क्षेत्रों में लाउडस्पीकर, हॉर्न या पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध है। एलपीसीसी ने क्षेत्रों को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और साइलेंस जोन। शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तय किए हैं।

औद्योगिक, व्यावसायिक, रिहायशी और शांत क्षेत्रों के लिए दिन में शोर की सीमा क्रमश: 75, 65, 55 और 50 डेसिबल निर्धारित की गई है, वहीं रात में इन क्षेत्रों के लिए क्रमश: 70, 55, 45 और 40 डेसिबल निर्धारित की गई है।

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