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Jammu Kashmir News: सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Jammu Kashmir News जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkPublished: Wed, 01 Feb 2023 10:27 AM (IST)Updated: Wed, 01 Feb 2023 10:27 AM (IST)
Jammu Kashmir News: सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका
कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने संबंधी याचिका खारिज की l

जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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यह याचिका राजौरी जिले के डोडासन के अब्दुल रशीद व पांच अन्य ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रदेश प्रशासन के नौ जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम इन्हें गरीब कैसे कह सकते हैं, अगर इस जमीन पर उन लोगों की दुकानें हैं। ऐसे मामले में हम उन्हें कुछ समय कब्जा हटाने के लिए दे सकते हैं।

काहचराई पर हुए अतिक्रमण पर भी लागू

यह टिप्पणी कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से जमीन पर दुकान बनाए जाने के पेश दस्तावेजों पर गौर करने के बाद की। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रोशनी अधिनियम और काहचराई (घास का मैदान) जमीन पर हुए अतिक्रमण पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने खुद को रोशनी अधिनियम का लाभार्थी बताया, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उस अधिनियम को रद कर दिया गया है।

रोशनी योजना का लाभ लेने वाले बड़े लोग

वहीं, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना ने कहा कि एक बार अधिनियम निरस्त हो जाने के बाद उसे बचाने का सवाल नहीं बचता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने का मौका भी दिया, जिसके साथ इसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि रोशनी योजना का लाभ लेने वाले बड़े लोग हैं।

अगर कोर्ट आपके कब्जे की रक्षा करता है तो यह पूरे जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों को जोरदार झटका लगा है।


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