J&K: दो माह में नियमित होंगे सभी अवैध बिजली कनेक्शन, देनी होगी रिपोर्ट, नहीं तो होगी कार्रवाई
बिजली विभाग के सचिव आयुक्त ने कहा कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य के प्रत्येक उपभोक्ता के लिए बिजली मीटर को सुनिश्चित बनाने का औपचारिक आदेश भी जारी किया जा चुका है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में अगले दो माह में सभी अनाधिकृत बिजली कनेक्शन केंद्रीय बिजली अधिनियम के तहत नियमित होंगे। सभी घरेलू, व्यावसायिक और सरकारी उपभोक्ताओं के कनेक्शन मीटर आधारित होंगे। हर पखवाड़े संबंधित अधिकारियों को प्रशासकीय विभाग को इस दिशा में हुए काम की एक रिपोर्ट भी देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। यह जानकारी बिजली विभाग के सचिव आयुक्त हृदेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली सुनिश्चित बनाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है।
हृदेश कुमार ने बताया कि बताया कि विभागीय जांच के दौरान पाया गया है कि कई जगह पावर फीडर में एटीएंडसी घाटा 50 फीसद से भी ज्यादा है। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि विभाग और निगम की छवि भी खराब होती है। इसलिए ऐसे सभी फीडरों में बिङ्क्षलग और राजस्व वसूली की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। इन फीडरों पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मियों का पूरा ब्योरा अब हर माह प्रशासकीय विभाग को सौंपा जाएगा। जो अधिकारी अपने क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने और खपत के अनुरूप वसूली में नाकाम रहेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी।
बिजली विभाग के सचिव आयुक्त ने कहा कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य के प्रत्येक उपभोक्ता के लिए बिजली मीटर को सुनिश्चित बनाने का औपचारिक आदेश भी जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 22 नवंबर से ही ही शुरू मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बिजली किराया वसूली को बेहतर बनाने के साथ साथ ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले नुकसान को 15 प्रतिशत से नीचे लाना व चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित बनाना है।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ऊर्जा वितरण निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने कार्याधिकिार क्षेत्र में सभी औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सामान्य उद्देश्य के बिजली कनेक्शनों, केंद्र शासित राज्य और केंद्रीय उपभोक्ताओं समेत जम्मू कश्मीर में सभी उपभोक्ताओं को दो माह के भीतर मीटर के आधार पर बिजली कनेश्न सुनिश्चित बनाएं। दो माह के बाद केई भी उपभोक्ता बिना मीटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी अनाधिकृत बिजली कनेक्शन केंद्रीय बिजली अधिनियम के तहत नियमित किए जाएंगे। अगर इस दौरान कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ केंद्रीय बिजली अधिनियम के तहत ही कार्रवाई होगी।
फ्लैट दरों के आधार पर किराया जमा कराने वालों का आडिट होगा: सचिव आयुक्त ऊर्जा विभाग ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी प्रत्येक परिवार और घर के अलावा अन्य सभी उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष अभियान व कैंप आयोजित करें। इस दौरान जो भी कनेक्शन दिया जाए, वह बिजली मीटर पर ही हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से घरेलू उपभोक्ताओं के पास मीटर आधारित कनेक्शन नहीं है और इन लोगों से फ्लैट दरों के आधार पर किराया वसूला जाता है। ऐसे मामलों में न सिर्फ बिजली की बहुत ज्यादा खपत होती है बल्कि बिजली चोरी भी होती है। इसलिए ऐसे सभी मामलों की जांच के लिए एक अभियान चलाते हुए फ्लैट दरों के आधार पर किराया जमा कराने वाले उपभोक्ताओं का आडिट किया जाए और ऐसे उपभोक्ताओं के साथ नया अनुबंध उनके द्वारा बीते कुछ महीनों में खर्च की गई बिजली का औसत तय कर किया जाए। इससे संबंधति उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली उनके द्वारा खर्च की जा रही बिजली के आधार पर सुनिश्ति होगी। इन लोगों को यह सुविधा तभी तक रहेगी, जब तक उन्हें मीटर आधारित बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाता।