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इंप्लाइज इंश्योरेंस सोसायटी के गठन को मंजूरी, सरकारी-गैर सरकारी कर्मियों की सेहत-बीमा का रखेगी ख्याल

यह समिति मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके समर्थता विकास और व्यवहार संबधी नीतियों को भी बनाएगी।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 06 Feb 2020 01:42 PM (IST)Updated: Thu, 06 Feb 2020 01:42 PM (IST)
इंप्लाइज इंश्योरेंस सोसायटी के गठन को मंजूरी, सरकारी-गैर सरकारी कर्मियों की सेहत-बीमा का रखेगी ख्याल
इंप्लाइज इंश्योरेंस सोसायटी के गठन को मंजूरी, सरकारी-गैर सरकारी कर्मियों की सेहत-बीमा का रखेगी ख्याल

पंजीकृत लोगों की सेहत, बीमा की देखभाल करेगी सोसाइटी

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राज्य ब्यूरो, जम्मू : कर्मचारियों/कार्यबल के कल्याण के लिए बुधवार को प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर इंप्लाइज इंश्योरेंस सोसाइटी के गठन का फैसला किया है। इसकी मंजूरी उप राज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रशासकीय परिषद की बैठक में दी गई। सोसाइटी का गठन कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के तहत होगा।

पंजीकरण के बाद यह सोसाइटी कर्मचारी बीमा योजना के तहत बीमित 2.95 लाख व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा व अन्य बीमा लाभ प्रदान करने के लिए प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल समिति की तरह काम करेगी। इस फैसले से बीमित लोगों की संख्या करीब छह लाख तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यह समिति मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, उनके समर्थता विकास और व्यवहार संबधी नीतियों को भी बनाएगी। इसके अलावा यह नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए भी काम करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी, श्रमिक इस योजना के दायरे में लाए जा सकें। इसके अलावा यह समिति स्टाफ के मामले में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी। यह अपनी आवश्यकता अनुसार स्टाफ नियुक्त कर सकेगी।

उद्योग-कारखानों के कर्मियों व उनके परिजनों, अन्य संस्थानों जैसे दुकानें, होटल, रेस्तरां, ट्रांसपोर्ट, अखबार, सिनेमा, सरकारी व गैर सरकारी और किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या फिर किसी ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, निजी अस्पताल, नर्सिग होम इत्यादि को इस योजना के दायरे में शामिल किया जा रहा है। इस योजना को श्रम विभाग के जरिए कर्मचारी बीमा निगम द्वारा लागू किया जा रहा है।

सोसाइटी के पंजीकरण के बाद कर्मचारी बीमा निगम ट्रेजरी माडल से सोसाइटी माडल में बदलेगा, जिससे न सिर्फ केंद्र सरकार से निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी बल्कि समाप्त न होने वाली निधि का अंतर्वाह भी बढ़ेगा। निगम भी बीमित लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं को खरीदने और जम्मू कशमीर में नए औषधालय की स्थापना में सक्षम होगा।

प्रशासकीय परिषद के इस फैसले के बाद कश्मीर के रंगरेथ, खनमोह, बाग-ए-अली मर्दान खान व जैनकूट और जम्मू प्रांत के तालाब तिल्लो, कठुआ, बड़ी ब्राह्मणा और डिगियाना स्थित कर्मचारी बीमा निगम के आठ मौजूदा औषधालय को स्टाफ व चिकित्सा उपकरणों के मामले में उन्नत बनाने में मदद मिलेगी।

बारामुला में कॉलेज बनाने के लिए मिली 88 कनाल जमीन: प्रशासकीय परिषद की बैठक में उत्तरी कश्मीर के बोम्मई (बारामुला) में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए आवश्यक ढांचा व अन्य सुविधाएं जुटाने के लिए 88 कनाल नौ मरला जमीन उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की गई है। यह जमीन ईदीपोरा बोम्मई में है।


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