जम्मू कश्मीर में सभी अस्थायी नियुक्तियों पर लगा प्रतिबंध
सरकार ने जम्मू कश्मीर में कैजुएल सीजनल एडहॉक समेत सभी तरह की अस्थायी नियुक्तियां करने पर प्रतिबंध लगाया
जम्मू, राज्य ब्यूरो। राज्य प्रशासन ने कैजुएल, सीजनल, एडहॉक, कंसालीडेटेड, कांट्रेंक्चुयल, नीड बेसड, डेली रेटड वर्कर्स की फिर से नियुक्तियों करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश में जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस विशेष प्रावधान एक्ट 2010 की धारा 14 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस एक्ट के लागू होने से कोई भी विभाग एडहॉक, कांट्रेंक्चुयल, कंसालीडेटेड या अस्थायी नियुक्ति नहीं कर सकता है।
सभी रिक्त पदों को नियमों के अनुसार ही भरा जा सकेगा। अगर कोई अधिकारी आदेश को दरकिनार करते हुए नियुक्ति करता है तो नियमों के तहत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियुक्त किए गए कर्मचारी को दिए गए वेतन की धनराशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों से भविष्य में भी कैजुएल नियुक्तिया करने का अधिकार वापस लेने संबंधी आदेश प्रभावी रहेगा। किसी भी विभाग में कैजुएल कर्मी की नियुक्ति वित्त विभाग के जरिए मुख्यमंत्री की मंजूरी से की जा सकती है। राज्य प्रशासन ने सभी अधिकारियों से नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कानून के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए किसी व्यक्ति को प्रतिबंध लगाने के बाद 29 अप्रैल 2010 को या उसके बाद एडहॉक, कांट्रेंक्टचुयल, कंसालीडेटेड या अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाओं को जारी नहीं रखा जा सकेगा। दूसरा यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कैजुएल, सीजनल, नीड बेसड वर्कर्स को प्रतिबंध लगने पर 17 मार्च 2015 को या उसके बाद बिना सरकारी अनुमति या तय नियमों के नियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाएं जारी नहीं रहेंगी। अगर सरकार के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
सरकार ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, डिवीजनल कमिश्नरों, विभागों के अध्यक्षों, डिप्टी कमिश्नरों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। प्रशासन को काफी समय से मिल रहीं थी शिकायतें जम्मू : बताया जा रहा है कि राज्य प्रशासन को काफी समय से शिकायतें मिल रहीं थी कि विभिन्न विभागों में नियमों को ताक पर रखकर कैजुएल, सीजनल, एडहॉक, कंसालीडेटेड, कांट्रेंक्चुयल, नीड बेसड, डेली रेटड वर्कर्स की नियुक्तियां की गई हैं। राज्य प्रशासन के इस फैसले से इन नियुक्तियों को रद किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक यह नियुक्तियां काफी तादात में हुई हैं।
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