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Jammu Kashmir DDC Chairman: चेयरपर्सन के एक-तिहाई पदों पर होगा महिलाओं का कब्जा, पद आरक्षित किए

DDC Chairman Jammu Kashmir अधिसूचना में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिला विकास परिषद के चेयरपर्सन के पद महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Tue, 12 Jan 2021 08:48 AM (IST)Updated: Tue, 12 Jan 2021 08:48 AM (IST)
Jammu Kashmir DDC Chairman: चेयरपर्सन के एक-तिहाई पदों पर होगा महिलाओं का कब्जा, पद आरक्षित किए
चेयरपर्सन के पदों का चुनाव आरक्षण को लेकर टला हुआ था।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जिला विकास परिषदों में चेयरपर्सनों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की जनसंख्या के हिसाब से भी चेयरपर्सनों के पदों को आरक्षित किया जाएगा। सरकार ने जम्मू9कश्मीर जिला विकास परिषद (चेयरपर्सनों के कार्यालयों का आरक्षण) नियम 2021 को जारी कर दिया है।

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ग्रामीण विकास और पंचायत मामलों के विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार आरक्षण नियम इस अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो गए हैं। नियमों के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग जिला विकास परिषद के चेयरपर्सनों की सीटों को आरक्षित करने का आदेश जारी करेगा। जिला विकास परिषद के चेयरपर्सन की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जिला विकास परिषद के चेयरपर्सन के पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित होंगे।

इन पदों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षित किया जाएगा। जिसजिला विकास परिषद में अनुसूचित जाति समुदाय की अधिक जनसंख्या होगी, वहां पर अनुसूचित जाति के लिए चेयरपर्सन का पद आरक्षित होगा और जिस जिला विकास परिषद में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक होगी वहां पर चेयरपर्सन का पद जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। नियमों यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए चेयरपर्सन के पद का इस तरह रोटेशन किया जाए कि पिछले चुनाव में उनके लिए आरक्षित सीटों को इस बार आरक्षित न किया जाए।

महिलाओं की सीटें तीन प्वाइंट के रोस्टर से अक्षरों के हिसाब से आरक्षित होगी। इसमें रोस्टर ओपन, ओपन और आरक्षित का रहेगा। अधिसूचना में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिला विकास परिषद के चेयरपर्सन के पद महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। सरकार ने संविधान के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला विकास परिषद के चेयरपर्सन के पदों को आरक्षित करने का आदेश जारी किया है।

इस बीच ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की तरफ से जारी अन्य आदेश के तहत सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 की धारा 80 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए संशोधन किया है। प्रदेश में पहली बार जिला विकास परिषद के चेयरपर्सन चुने जाने है ऐसे में आरक्षण की अधिसूचना जारी करने के बीस दिन बाद ही चुनाव हो सकेंगे।

बताते चले कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव आठ चरणों में हुए हैं। चुनाव 28 नवंबर को शुरू होकर 19 दिसंबर 2020 को संपन्न हुए थे। परिणाम 22 दिसंबर को घोषित किए गए थे। कुल 280 सीटों के लिए चुनाव हुए थे जिसमें से 278 के परिणाम घोषित हो चुके है। चेयरपर्सन के पदों का चुनाव आरक्षण को लेकर टला हुआ था। 


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