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Jammu: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का FIR खारिज करने से इंकार, मंजूर शेख पर पीएसए बरकरार

हाईकोर्ट ने लकड़ी की तस्करी करने के आरोप में मंजूर शेख पर लगाए गए पीएसए को बरकरार रखा है। बडगाम के जिलाधीश ने अगस्त 2020 में आरोपित पर पीएसए लगाया था। जिलाधीश के पीएसए लगाने के फैसले में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 12:54 PM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 12:54 PM (IST)
Jammu: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का FIR खारिज करने से इंकार, मंजूर शेख पर पीएसए बरकरार
दर्ज एफआइआर में जांच पूरी होनी चाहिए।

जम्मू, जेएनएफ: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में विजिलेंस आर्गेनाइजेशन कश्मीर की ओर से दर्ज एफआइआर को खारिज करने से इंकार कर दिया है। तत्कालीन विजिलेंस आर्गेनाइजेशन व मौजूदा समय में एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर ने 2018 में यह एफआइआर दर्ज की थी जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी सोपोर में अवैध नियुक्तियों के मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। हाइकोर्ट ने मामले में दर्ज एफआइआर को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपितों के खिलाफ पुख्ता सबूत है, लिहाजा दर्ज एफआइआर में जांच पूरी होनी चाहिए।

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पीएसए बरकरार: हाईकोर्ट ने लकड़ी की तस्करी करने के आरोप में मंजूर शेख पर लगाए गए पीएसए को बरकरार रखा है। बडगाम के जिलाधीश ने अगस्त 2020 में आरोपित पर पीएसए लगाया था। हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपित जहां खुद पेड़ों को काट कर तस्करी करता था, वहीं अन्य लोगों को भी इस गौरखधंधे में धकेलता था और उसके खिलाफ अलग-अलग समय में तीन एफआइआर दर्ज हुई है। ऐसे आरोपित के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती और जिलाधीश के पीएसए लगाने के फैसले में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं।


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