Jammu Lockdown News: लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामान की दुकानें खोलने की भी मिली अनुमति
Jammu Lockdown News सोमवार 24 मई तक बढ़ाए गए इस लॉकडाउन में शेष सभी गाइडलाइंस पहले की तरह लागू रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को पहले की तरह की सुबह छह बजे से दस बजे तक खुलने की अनुमति होगी।
जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू जिले में सोमवार सुबह सात बजे से अगले सोमवार, 24 मई की सुबह सात बजे तक लागू रहने वाले लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। यह अनुमति हालांकि केवल सामान के रख-रखाव व साफ-सफाई के लिए होगी और इस दौरान किसी तरह की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने विभिन्न गैर-जरूरी सामान की दुकानों को दो श्रेणियों में बांटते हुए इन्हें एक-एक दिन दो-दो घंटे दुकानें खोलने व अपना सामान चेक करने व साफ-सफाई करने की अनुमति दी है। रविवार देर शाम जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया।
सोमवार, 24 मई तक बढ़ाए गए इस लॉकडाउन में शेष सभी गाइडलाइंस पहले की तरह लागू रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को पहले की तरह की सुबह छह बजे से दस बजे तक खुलने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीसी की धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब पांच दिन खुलेंगी थोक अनाज मंडिया: नई गाइडलाइंस के अनुसार अब जम्मू जिले में थोक अनाज मंडिया सप्ताह में पांच दिन सुबह छह बजे से दस बजे तक खुली रहेगी। पिछले सप्ताह लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी करते समय जिला प्रशासन ने शहर की थोक अनाज मंडी वेयर हाउस-नेहरू मार्केट व कनक मंडी को सप्ताह में केवल तीन दिन खोलने की अनुमति दी थी। इसके तहत ये मंडियां केवल सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह छह बजे से दस बजे तक खुली रही थी। इस कारण इन मंडियों में काफी भीड़ हो गई थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सोमवार से शुक्रवार तक इन मंडियों को सुबह छह बजे से दस बजे तक खोलने की अनुमति दी है। उधर नरवाल स्थित थोक फल व सब्जी मंडी पहले की तरह की दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
लॉकडाउन में इनकी रहेगी पूरा दिन छूट
- -दवाई की दुकानें, टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्लीनिक व चश्में की दुकानें
- -पेट्रोल व एलपीजी एजेंसियां
- -कृषि गतिविधियां व कृषि उपकरणों व खाद आदि बेचने वाली दुकानें
- -पशु चारा बेचने वाली दुकानें
- -एटीएम
- -प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया
- -ई-कामर्स व आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी
- -होटलों के भीतर रेस्तरां
- -सभी औद्योगिक गतिविधियां
- -सभी विकास कार्य व खनन
- -स्वास्थ्य विभाग व नगरनिगम के कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
- -कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर
- -अंतर-राज्यीय व अंतर-जिला आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई
- -सभी सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
- -माल-मवेशियों के साथ गुज्जर-बक्करवालों को आने-जाने की छूट
- -सरकारी विभाग 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
इन गतिविधियों की रहेंगी आंशिक छूट(केवल सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक)
- -खुदरा किरयाना दुकानें
- -दूध-दही संबंधी दुकानें
- -फल-सब्जियां बेचने वाली मंडिया, दुकानें व रेेहड़ियां
- -बेकरी, मीट व चिकन दुकानें
- -वेयर हाउस-नेहरू मार्केट व कनक मंडी।
- -थोक दवाई की दुकानें।
लॉकडाउन में यह रहेंगे पूर्ण प्रतिबंध
- -किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को भी कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
- -सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
- -सभी शापिंग काम्पलेक्स, बाजार, सैलून, सिनेमा घर, रेस्तरां व बॉर, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, पार्क, चिड़ियां घर।
बुधवार को दोपहर तीन से पांच बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें
- -कपड़े व रेडीमेड की दुकानें
- -जूते चप्पल की दुकानें
- -घर की सजावट संबंधी सामान बेचने वाली दुकानें
- -ज्वैलरी शॉप व शोरूम
- -मोबाइल दुकानें
- -इलेक्ट्रिकल उपकरण, घड़ी, इलेक्ट्रिक रिपेयर, आइटी व कंप्यूटर संबंधी दुकानें
- -साइकिल की दुकानें व आटोमोबाइल शोरूम
वीरवार को दोपहर तीन से पांच बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें
- -शापिंग मॉल-मेगा मार्ट व मल्टी आइटम बेचने वाली दुकानें
- -गिफ्ट शॉप व पूजा सामग्री बेचने वाली दुकानें, बर्तनों व क्राकरी तथा खिलौनों की दुकानें
- -स्टेशनरी व किताबों की दुकानें
- -टाइपिंग, फोटोस्टेट व प्रिंटिंग का काम करने वाली दुकानें