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इंट्रा स्टेट ई-वे बिल पहली जून से जम्मू-कश्मीर में लागू

तकनीकी खामियों की वजह से अटका इंट्रा स्टेट ई-वे बिल पहली जून से जम्मू-कश्मीर में लागू हो रहा है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 01 Jun 2018 02:47 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jun 2018 02:58 PM (IST)
इंट्रा स्टेट ई-वे बिल पहली जून से जम्मू-कश्मीर में लागू
इंट्रा स्टेट ई-वे बिल पहली जून से जम्मू-कश्मीर में लागू

जम्मू, जागरण संवाददाता। तकनीकी खामियों की वजह से अटका इंट्रा स्टेट ई-वे बिल पहली जून से जम्मू-कश्मीर में लागू हो रहा है। जीएसटी व्यवस्था के तहत अहम ई-वे बिल इंटर-स्टेट पहली अप्रैल से लागू हो चुका है और इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था 28 मई से लागू होनी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए अब इसे शुक्रवार से लागू किया जा रहा है।

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राज्य के व्यापारियों व उद्यमियों को 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य का कोई भी सामान रवाना करने से पूर्व ई-वे बिल बनाना होगा। यह सामान अगर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भेजा जाना है तभी ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता रहेगी।ई-वे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रानिक बिल यानी कंप्यूटर पर बना बिल होता है। जीएसटी सिस्टम में किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर उसके लिए आनलाइन बिल भी तैयार करना होगा। ये बिल जीएसटी पोर्टल पर भी दर्ज हो जाएगा।

इसी ऑनलाइन बिल को ई-वे कहते हैं। जीएसटी सिस्टम लागू होने के पहले सेल्स टैक्स या वैट सिस्टम में भी इस तरह की व्यवस्था लागू रही है। पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में भी माल परिवहन के लिए कागज पर बिल बनता रहा है। पहले जो बिल कागज पर बनता था, अब वह कंप्यूटर पर यानी इलेक्ट्रानिकली बनेगा। उसके बाद इसे जीएसटी के नेटवर्क पर अपलोड कर दिया जाएगा।पुरानी व्यवस्था में जो कागज पर बिल बनाया जाता रहा है, उसे रोड परमिट के नाम से जानते रहे हैं। अब जीएसटी लागू होने के बाद यही पुराना रोड परमिट ई-वे के रूप में लागू हो जाएगा।

क्या है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट

एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाले व्यापार को इंटर स्टेट कहा जाता है। इस व्यापार के लिए पहली अप्रैल 2018 से ई-वे बिल अनिवार्य किया जा चुका है। अब राज्य के भीतर होने वाले व्यापार (इंट्रा स्टेट) पर भी ई-वे बिल लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे टैक्स चोरी रुकेगी। जीएसटी के तहत होने वाली टैक्स वसूली में वृद्धि होगी क्योंकि बिना ई-वे बिल व्यापारी कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज पाएंगे।

कब जारी होगा ई-

वे बिलजी एसटी के अंतर्गत 50 हजार रुपये से अधिक माल भेजने या प्राप्त करने पर ई-वे जारी करना अनिवार्य है। 50 हजार से कम के माल पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सप्लायर अपनी इच्छानुसार जारी कर सकता है।

ई-वे बिल किस समय और कैसे जारी होगा

ई-वे को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले यानि वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले जारी करना पड़ेगा। ई-वे बिल के जारी होने पर एक नंबर प्राप्त होगा, जिसकी जानकारी माल के सप्लायर व ट्रांसपोर्टर जीएसटी पोर्टल पर मिल जाएगी। 


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