Move to Jagran APP

पाक्सो एक्ट के तहत मिली जमानत खारिज आरोपित को हिरासत में लेने के निर्देश

जेएनएफ जम्मू हाईकोर्ट ने पाक्सो एक्ट के तहत प्रिसिपल सेशन जज सांबा की ओर से आरोपित को द

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 08:00 AM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 08:00 AM (IST)
पाक्सो एक्ट के तहत मिली जमानत खारिज आरोपित को हिरासत में लेने के निर्देश
पाक्सो एक्ट के तहत मिली जमानत खारिज आरोपित को हिरासत में लेने के निर्देश

जेएनएफ, जम्मू: हाईकोर्ट ने पाक्सो एक्ट के तहत प्रिसिपल सेशन जज सांबा की ओर से आरोपित को दी गई जमानत को खारिज करते हुए उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पीड़ित के पिता मोहम्मद नसीम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। मोहम्मद नसीम ने सांबा कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपित मोहम्मद जावेद की जमानत खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने तीस मार्च 2020 के सांबा कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपित जाहिद चौधरी फरार है और ऐसे में पूरी संभावना है कि पीड़ित को डरा-धमका कर केस की जांच प्रभावित की जा सकती है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से भी जमानत अर्जी खारिज करने की वकालत करते हुए कहा गया कि आरोपित जांच में सहयोग नहीं कर रहा और जांच अधिकारी के कई बार बुलाने पर भी वह पेश नहीं हुआ। सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

prime article banner

-------------------

गृह सचिव और डीसी सांबा को नोटिस जारी

जेएनएफ, जम्मू: हाईकोर्ट ने विजयपुर निवासी स. हरभजन सिंह पर पीएसए लगाने के मामले में जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव व सांबा के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। याची की ओर से पेश हुए एडवोकेट एके साहनी ने दलील दी कि क्षेत्र के कुछ स्थानीय नेताओं व पुलिस अधिकारियों के कहने पर याची पर पीएसए लगाया गया। उन्होंने कहा कि याची 60 साल का बुजुर्ग है और उसने न तो किसी सरकारी आदेश की अवहेलना की है और न ही ऐसा कोई काम किया है, जिससे समाज को खतरा पैदा हो। यह पीएसए केवल कुछ लोगों की शह पर लगाया गया है, जो कानून की नजर में अवैध है। हाईकोर्ट ने मामले पर गौर करने के बाद प्रदेश के गृह सचिव व सांबा के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.