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Coronavirus Zones: कश्मीर संभाग के बाद प्रशासन ने जम्मू, सांबा, कठुआ को भी रेड जोन में रखा

सरकारी आदेश के अनुसार जम्मू के रेड जोन क्षेत्र में रिक्शा ऑटो टैक्सी चलाने की इजाज नहीं होगी। यही नहीं रेड जोन में अभी सैलून स्पॉ ब्यूटी पॉलर भी नहीं खोले जा सकेंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 02 May 2020 02:03 PM (IST)Updated: Sun, 03 May 2020 08:36 PM (IST)
Coronavirus Zones: कश्मीर संभाग के बाद प्रशासन ने जम्मू, सांबा, कठुआ को भी रेड जोन में रखा
Coronavirus Zones: कश्मीर संभाग के बाद प्रशासन ने जम्मू, सांबा, कठुआ को भी रेड जोन में रखा

जम्मू, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर संभाग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के जम्मू आने के सिलसिले को देखते हुए एहतियातन कश्मीर संभाग के सभी जिलों के साथ जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ और सांबा को भी रेड जोन में शामिल कर दिया हैं। हालांकि केंद्र सरकार जारी गत शुक्रवार को जारी की गई सूची में कश्मीर संभाग के चार जिलों जिनमें बांडीपोरा, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर शामिल थे, को रेड जोन जबकि 12 जिलों को ऑरेंज जोन और चार अन्य जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया था। प्रशासन का तर्क है कि कश्मीर संभाग में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। ये सभी मामले एक दूसरे से संपर्क में आने से हुए हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन में राहत दी जाती है तो मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ इसी तरह का तर्क जम्मू संभाग में आने वाले वाले जिला आयुक्तों का भी है। उनका कहना है कि देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों का प्रदेश में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा कई लोग कमर्शियल वाहनों में छिपकर भी प्रदेश में प्रवेश कर हैं। इनमें कई संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे हालात में यदि वे केंद्र सरकार द्वारा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दी जाने वाली राहत को लागू करते हैं, तो जम्मू संभाग जो अभी तक संक्रमितों से काफी हद तक बचा हुआ है, में मामले बढ़ सकते हैं।

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इस आशंका को देखते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने फिलहाल लॉकडाउन काे सख्ती से जारी रखने का निर्णय लिया है। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर ने गत शनिवार को ही पूरे संभाग को रेड जोन घोषित कर दिया था परंतु डिवीजन कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने सभी डीसी से विचार विमर्श करने के बाद जम्मू, सांबा और कठुआ को फिलहाल रेड जोन में शामिल करने की घोषणा की है। आदेश के अनुसार ऑरेंज जोन में रियासी, ऊधमपुर, रामबन, राजौरी शामिल किए गए हैं जबकि ग्रीन जोन में डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ को शामिल किया गया है। यही नहीं ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों में सैलून, स्पॉ, शराब की दुकानें आदि नहीं खुल सकेंगी।

केंद्र सरकार द्वारा गत शुक्रवार को जारी की गई सूची में जम्मू-कश्मीर के चार जिले रेड जोन में शामिल किए गए थे। इनमें बांडीपोरा, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर शामिल थे। वहीं प्रदेश के 12 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इनमें बारामुला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू, ऊधमपुर, कुलगाम, बडगाम, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन और रियासी हैं। इसके अलावा 4 जिले पुलवामा, किश्तवाड़, डोडा और पुंछ ग्रीन जोन में शामिल थे

लाॅकडाउन-3 के दौरान जम्मू जिले में होम एप्लायंस की दुकानें खुल सकेंगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पच्चास दुकानों को अनुमति भी प्रदान कर दी है। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को पच्चीस दुकानें आैर इसी तरह मंगलवार, वीरवार आैर शनिवार को भी पच्चीस दुकानें खोली जा सकेंगी। इन पच्चास दुकानों को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने की अनुमति दी गर्इ है।

इससे पहले लाॅकडाउन के दौरान जम्मू में किराना, दूध-दही, फल-सब्जी व दवा की दुकानें ही खुली थी आैर गत दिनों स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गइर् थी।

रेड जोन में रहेंगी पाबंदियां : सरकारी आदेश के अनुसार जम्मू के रेड जोन क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं रेड जोन में अभी सैलून, स्पॉ, ब्यूटी पॉलर भी नहीं खोले जा सकेंगे। बसें और मिनी बसें भी पहले की तरह बंद रहेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार ने कई छूट दी हैं। कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और निर्माण गतिविधियों की छूट होगी। इनमें मनरेगा, फूट प्रॉसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्ठे शामिल हैं। सभी दुकानें खुली रहेंगी और कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक नहीं होगी। बैंक इंशोरेंस की गतिविधियां जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों सहित महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की छूट होगी। कुरियर और पोस्टल सेवाओं को भी इजाजत मिलेगी।

आॅरेंज जोन में रहने वालों को बड़ी राहत : ऑरेंज जोन में दो पहिया वाहनों में भी दो लोग बैठ सकेंगे लेकिन आटो, बसें और मिनी बसें यहां भी नहीं चल सकेंगी। कुछ जरूरी सेवाओं में एक जिले से दूसरे जिले में जाने की भी इजाजत भी नहीं होगी।

ग्रीन जोन में रहने वालों को छूट : ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों को कोइर् विशेष छूट हो सकती है लेकिन इस संबंध में जिला प्रशासन की आेर से अभी तक कोइर् भी आदेश जारी नहीं हुआ है। अब सब कुछ जिला प्रशासन के आदेश पर ही निर्भर करेगा।

बैंक व अन्य वित्तीय मामलों को पूरी तरह से छूट होगी। 


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