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Jammu Kashmir Unlock-2: होटल-रेस्तरां को बड़ी राहत पर धार्मिकस्थल अभी बंद ही रहेंगे

नगर निगम अधीनस्थ क्षेत्रों में पहले की तरह दुकानों का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे कर दिया है। रियायतें और दिशा निर्देश चार जुलाई से अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 11:01 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 01:35 PM (IST)
Jammu Kashmir Unlock-2: होटल-रेस्तरां को बड़ी राहत पर धार्मिकस्थल अभी बंद ही रहेंगे
Jammu Kashmir Unlock-2: होटल-रेस्तरां को बड़ी राहत पर धार्मिकस्थल अभी बंद ही रहेंगे

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनलॉक-2 में कुछ रियायतें देकर राहत दी है। होटल व रेस्तरां इंडस्ट्री को बड़ी छूट दी है। होटल सौ प्रतिशत क्षमता के साथ यात्रियों को ठहरा सकते हैं, लेकिन खाने-पीने की सुविधा रूम सर्विस के जरिए उपलब्ध करवानी होगी। रेस्तरां में 50 फीसद क्षमता के साथ लोगों को बिठाकर सेवा देने की छूट दे दी है। साथ ही कहा है कि अभी रेस्तरां और होटल होम डिलीवरी पर ही जोर देंगे। धार्मिक स्थल पहले की तरह बंद रहेंगे।

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प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर में आने वाले सभी यात्रियों को आवश्यक कोविड टेस्ट करवाना होगा। 14 दिन के क्वारंटाइन अवधि से गुजरना होगा। अगर टेस्ट पाजिटिव आता है तो उसे कोविड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ठीक होने तक भर्ती होना पड़ेगा। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात की समीक्षा करने के बाद फैसले किए गए। आदेश अनुसार नगर निगम अधीनस्थ क्षेत्रों में पहले की तरह दुकानों का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे कर दिया है। रियायतें और दिशा निर्देश चार जुलाई से अगले आदेश तक जारी रहेंगे। 

कश्मीर के आठ, जम्मू का एक जिला रेड जोन में: उपराज्यपाल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बने हालात की समीक्षा करने के बाद कश्मीर के बांडीपारेा और गांदरबल को छोड़कर सभी जिलों को रेडजोन में रखा है। जम्मू संभाग का रामबन जिला भी रेड जोन में रहेगा। ओरेंज जोन के जिलों में जम्मू संभाग केे कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू शामिल हैं। वहीं बांडीपोरा और गांदरबल ओरेंज जोन में शामिल किए गए हें। जम्मू संभाग के डोडा और किश्तवाड़ को ग्रीन जोन में रखा गया है। यह आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

इन पर रहेगी पाबंदियां: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इन गतिविधियों के लिए इजाजत नहीं होगी।

  • जिलों में विशेष श्रेणियों के लिए अनुमति मिलने को छोड़कर अंतर राज्यीय, अंतर जिला, सार्वजनिक व निजी यात्री वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • सभी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी।
  • सिनेमा हाल, जिम, स्पोर्टस कांपलेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, बार, स्पॉ आदि भी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, अकादमिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहना चाहिए। उन्हें कोई स्वास्थ्य या अन्य कोई जरूरी काम होने पर ही बाहर लेकर आए।

इनकी रहेगी इजाजत: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जिन गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है।

  • सभी शापिंग माल खुले रहेंगे। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 4 जून के आदेश का पालन करना होगा।
  • रेड जोन में शापिंग माल 50 प्रतिशत दुकानों के साथ एक दिन छोड़कर खोले जा सकते हैं। शापिंग माल में दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकती हैं।
  • शापिंग माल में फूड कोर्ट और डाइनिंग सुविधा पचास प्रतिशत की क्षमता के साथ शुरू होगी। बच्चों के गेमिंग जोन और मॉल के अंदर सिनेमा हाल बंद रहेंगे।
  • प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिक और नर्सिंग होम, जिसमें ओपीडी सर्विस शामिल है, सामान्य कामकाज कर सकेंगे।
  • सभी तरह की ई-कामर्स और कोरियर सर्विसिस की अनुमति होगी।
  • सभी कृषि, बागवानी और पशु पालन और संबंधित गतिविधियों की इजाजत है।
  • रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट पर कैंटीन और खाने-पीने की दुकानें खोलने की इजाजत होगी जबकि रेड जोन वाले जिलों में पास की जरूरत होगी।
  • सभी रेस्तरां, जिसमें होटल शामिल हैं, अपनी किचन को होम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।- बैंक और वित्तीय संस्थान खुलेंगे।- बॉर्बर शॉप, सैलून, पॉर्लर, सभी क्षेत्रों में खुलेंगे।
  • पलंबर, टेक्निशियन, इलेक्ट्रिशयन को अपना कामकाज करने की इजाजत होगी।- शादी समारोह हो सकते हैं, जिसमें 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे और उन्हें शारीरिक दूरी बनाकर रखना होगी। रेड जोन में इसके लिए अनुमति लेनी होगी।
  • अंतिम संस्कार की अनुमति होगी लेकिन इसमें शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

ऑरेंज जोन ये रहेंगी अतिरिक्त छूट : ऑरेंज जोन में अतिरिक्त गतिविधियों की इजाजत और पॉस की जरूरत नहीं होगी।

  • सभी दुकानें खुलेंगी, जिसमें मार्केट एरिया, बाजार और मॉर्केट कांपलेक्स शामिल हैं। सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड के मॉल नहीं खुलेंगे।
  • नगर-निगम क्षेत्र में दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
  • बाजारों, मार्केट कांपलेक्स में सड़कों पर पॉर्किंग नहीं होगी और शारीरिक दूरी को सुनिश्चित बनाया जाएगा।
  • सभी प्राइवेट कार्यालय 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे।
  • स्टेडियम और स्पोर्टस कांपलेक्स में खेल की गतिविधियां होंगी लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं होगी।
  • वाहनों की अंतर जिला मूवमेंट हो सकेगी जिसमें अधिकतम दो यात्री बैठ सकेंगे।
  • अंतर जिला ग्रीन और ऑरेंज जोन के बीच निजी वाहनों की आवाजाही हो सकती है, बशर्ते बीच में रेड जोन नहीं आना चाहिए।
  • ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ कैब को अंतर जिला मूवमेंट की इजाजत होगी।
  • आटो रिक्शा में दो यात्री बैठ सकेंगे और यह सिर्फ अंतर जिला तक ही सीमित रहेंगे।

ग्रीन जोन के जिलों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति: ग्रीन जिलों में दी गई रियायतें

  • ऑरेंज जिलों में दी गई सभी गतिविधियां लागू होंगी।
  • सभी प्राइवेट कार्यालय 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे।
  • सभी क्षेत्रों में बॉबर, सैलून और पॉर्लर खुलेंगे।
  • दर्शकों की उपस्थिति के बिना स्टेडियम और स्पोर्टस कांपलेक्स में गतिविधियों की इजाजत होगी।
  • सार्वजनिक यात्री वाहन, जिसमें बस, टेंपो ट्रेवलर शामिल हैं, वे ग्रीन जोन के बीच दो तिहाई सीटिंग क्षमता के हिसाब से चल सकते हैं। मिनी बसें 50 प्रतिशत सवारियां बैठा सकेंगी।
  • आटो रिक्शा, टैक्सी और कैब को चलने की इजाजत होगी।

रेड जिलों में क्या रहेंगी पाबंदियां और क्या होगी विशेष छूट:

  • सब्जियों, किरयाना, बेकरी, फलों की दुकानें खुल सकती हैं। नगर निगम क्षेत्रों में दुकानें खुलने का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगा। मार्केट क्षेत्र में 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन छोड़कर खुल सकती हैं।
  • प्राइवेट कार्यालय 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं लेकिन पॉस की जरूरत होगी।
  • खेल गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।

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