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Jammu Kashmir: सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद; रेस्तरां-बार, इंडोर स्पोटर्स कांप्लेक्स-जिम 50% क्षमता के साथ खुले

कोरोना संक्रमण के दस लाख मामलों की तुलना में हर सप्ताह आने वाले नए मामलों कोरोना संक्रमण दर अस्पतालों में बेड की व्यवस्था वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पिछले सप्ताह के दौरान कोरोना की स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 12 Jul 2021 07:29 AM (IST)Updated: Mon, 12 Jul 2021 07:29 AM (IST)
Jammu Kashmir: सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद; रेस्तरां-बार, इंडोर स्पोटर्स कांप्लेक्स-जिम 50% क्षमता के साथ खुले
सभी दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रहेगी।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे। सरकार ने कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद 16 जिलों में कुछ और छूट देने का फैसला किया है। रेस्तरां व बार पचास फीसद क्षमता के साथ सुबह सात बजे से लेकर रात दस बजे तक खुलेंगे।

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ग्राहक रेस्तरां व बार में बैठ कर सेवाएं हासिल कर सकते है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों के साथ काेरोना की स्थिति का 9 जुलाई 2021 को जायजा लिया।

कोरोना संक्रमण के दस लाख मामलों की तुलना में हर सप्ताह आने वाले नए मामलों, कोरोना संक्रमण दर, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पिछले सप्ताह के दौरान कोरोना की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। जन हित को देखते हुए अभी और एहतियात बरतने की जरूरत है।

राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में और छूट देने की घोषणा की। इन जिलों में जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामुला, बड़गाम, गांदरबल, पुलवामा ,कुलगाम और शौपियां शामिल हैं। इन जिलों में वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा लेकिन रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेंगे। इन जिलों में रेस्तरां और बार सुबह 7:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक पचास फीसद ग्राहकों की क्षमता के साथ खुल होते हैं। ग्राहक बैठ कर सेवाएं हासिल कर सकते है। उन ग्राहकों का ही रेस्तरां या बार में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिसने वैक्सीनेशन करवाई हो या 48 घंटे तक कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी।

सभी दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रहेगी। शॉपिंग कांप्लेक्स और मॉल सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन वैक्सीनेशन करवाने वाले ग्राहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। वो ग्राहक भी प्रवेश कर सकते है जिनके पास 48 घंटे तक पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगी।

इंडोर स्पोर्टस कांप्लेक्स और जिम 50 फीसद क्षमता के साथ खुले सकते है।उन लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी जिसने वैक्सीनेशन करवाई हो या 48 घंटे तक कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी।

पेड पब्लिक पार्क भी वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए खुल सकते हैं।

अन्य जिलों में वीकेंड कर्फ्यू रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक जारी रहेगा जो शुक्रवार शाम रात 8:00 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7:00 बजे तक होगा और रात का कर्फ्यू 8:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज कौशल शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सभी स्कूल और कोचिंग केंद्र भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सभी डिप्टी कमिश्नर अपने अधीन आने वाले मेडिकल ब्लॉक में कोरोना संक्रमण पर नजर रखेंगे। यह पाया गया है कि कश्मीर डिवीजन के चार ब्लाक और जम्मू संभाग के छह ब्लाक में कोरोना संक्रमण दर में पिछले सप्ताह के मुकाबले दो फीसद बढ़ी है। सभी डिप्टी कमिश्नर इन ब्लाक पर नजर रखेंगे।

इसके अलावा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग पर ध्यान रहेगा। कोरोना संक्रमित लोगों को फौरन आइसोलेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों पर कोई पाबंदी नहीं है चाहे वह रेल सड़क या हवाई मार्ग से आए हालांकि उन्हें जरूरी टेस्ट करवाना होगा या यात्री अपने साथ 48 घंटे तक पुरानी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर आ सकते हैं। यह नियम श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों पर भी लागू होंगे। सभी डिप्टी कमिश्नर से वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाने के लिए कहा गया है।


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