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Jammu: करोड़ों रुपये के घोटाले में छापेमारी की एटीआर पेश करने के निर्देश

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पांच साल पहले जम्मू-कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक (एससीएआरडीबी) में करोड़ों रुपये के घोटाले में की गई छापेमारी की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है।

By Edited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 06:18 AM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 07:20 AM (IST)
Jammu: करोड़ों रुपये के घोटाले में छापेमारी की एटीआर पेश करने के निर्देश
ऐसी स्थिति में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इससे केस जांच प्रभावित होगी।

जम्मू, जेएनएफ: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पांच साल पहले जम्मू-कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक (एससीएआरडीबी) में करोड़ों रुपये के घोटाले में की गई छापेमारी की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है।

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बेंच ने ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पांच साल बाद भी इस केस की स्थिति स्पष्ट नहीं है जो दर्शाती है कि ब्यूरो किस तरह काम कर रहा है। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल रमन शर्मा ने बेंच से कुछ समय की मोहलत मांगी। बेंच ने इस पर चार सप्ताह की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई तक एटीआर पेश करने का निर्देश दिया। आरिफ मुश्ताक व अन्य की ओर से दायर इस जनहित याचिका में बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने रिकवरी हेल्पर्स, अर्दली व डाइवर पद पर चोर दरवाजे से नियुक्तियां की थी और शिकायत किए जाने पर ब्यूरो ने छापा मार कर संबंधित रिकार्ड भी जब्त किया लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बैंक के विभिन्न उपभोक्ताओं के खातों से 37,63,838 रुपये निकालने के आरोपित बैंक कर्मचारी विकास शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि अभी तक जांच एजेंसी आरोपित के कब्जे से यह राशि बरामद नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपित की हिरासत के दौरान पूछताछ जरूरी है। ऐसी स्थिति में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इससे केस जांच प्रभावित होगी।


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