Move to Jagran APP

हाईकोर्ट का जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन पर दर्ज एफआइआर खारिज करने से इंकार

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि बैंक में अवैध नियुक्तियों का सिलसिला 2011 से 2019 तक चला और प्रारंभिक जांच में साफ होता है कि पूर्व चेयरमैन शेख मुश्ताक अहमद के कार्यकाल में 1003 अवैध नियुक्तियां हुई याची परवेज अहमद के कार्यकाल में 1256 अवैध नियुक्तियां हुई।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2022 09:04 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2022 09:04 PM (IST)
हाईकोर्ट का जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन पर दर्ज एफआइआर खारिज करने से इंकार
हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद के खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग ठुकरा दी।

जम्मू, जेएनएफ। हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद के खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग ठुकरा दी है। बैंक में तीन हजार अवैध नियुक्तियां करने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने परवेज अहमद के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

loksabha election banner

परवेज अहमद के वकील ने दलील दी कि इस मामले में दो एफआइआर दर्ज है और एक एफआइआर पूर्व चेयरमैन शेख मुश्ताक अहमद के कार्यकाल में दर्ज हुई लेकिन उनके बाद याची बैंक के चेयरमैन बने, लिहाजा यह एफआइआर उनके नाम पर हो गई। लिहाजा इस एफआइआर का कोई वजूद नहीं।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि बैंक में अवैध नियुक्तियों का सिलसिला 2011 से 2019 तक चला और प्रारंभिक जांच में साफ होता है कि पूर्व चेयरमैन शेख मुश्ताक अहमद के कार्यकाल में 1003 अवैध नियुक्तियां हुई जबकि याची परवेज अहमद के कार्यकाल में 1256 अवैध नियुक्तियां हुई। इस मामले में साफ है कि यह नियुक्तियां किसी एक आदेश के तहत एक साथ नहीं हुई। आठ साल के अंतराल में समय-समय पर ये नियुक्तियां होती रही और नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियों के आदेश जारी किए जाते रहे। इसलिए याची की ओर से जारी नियुक्ति का हर आदेश अपने आप में अलग अपराध है। ऐसे में दोनों एफआइआर को गलत नहीं ठहराया जा सकता।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.