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सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को क्या किया: हाईकोर्ट

जेएनएफ जम्मू अखनूर के गांव रख खरून में 34 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा तथा हरे भरे पेड़ों को काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने जम्मू के डिप्टी कमिश्नर को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Jul 2019 06:26 AM (IST)Updated: Sat, 27 Jul 2019 06:26 AM (IST)
सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को क्या किया: हाईकोर्ट
सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को क्या किया: हाईकोर्ट

जेएनएफ, जम्मू : अखनूर के गांव रख खरून में 34 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा तथा हरे भरे पेड़ों को काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने जम्मू के डिप्टी कमिश्नर को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ऐसा न होने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर को स्वयं पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 28 दिसंबर 2018 के निर्देशों का पालन करते हुए दो सप्ताह के भीतर एटीआर पेश करने को कहा है।

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रख खरून निवासी सतीश कुमार शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय निवासी गोपाल दास ने गांव में 34 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए वहां लगे पेड़ भी काट दिए। लिहाजा जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम अखनूर व तहसीलदार अखनूर को यह जगह खाली कराने के निर्देश दिए जाएं। हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 दिसंबर को जम्मू के डिप्टी कमिश्नर को कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट शेख शकील ने कहा कि उस आदेश को जारी हुए सात महीने हो गए लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और न ही कोई एटीआर हाईकोर्ट के सामने पेश की है। इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को एक और मौका प्रदान करते हुए केस की अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की और डिप्टी कमिश्नर को तब तक एटीआर पेश करने या स्वयं पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

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