Jammu : एक ही मसले में कई याचिकाएं दायर करने पर 50 हजार जुर्माना
याची ने जानीपुर-बनतालाब रोड पर खसरा नंबर 665 में 5410 वर्ग फुट जमीन पर कब्जा कर रखा था और जब जेडीए ने इस जमीन की नीलामी करने की अधिसूचना जारी की तो उसे रोकने के लिए याची ने अलग-अलग कोर्ट में उसे चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की।
जम्मू, जेएनएफ : जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने याची रमनीक सिंह को एक ही मसले को लेकर विभिन्न कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के आरोप में 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पाया कि यह कानून व्यवस्था का दुरुपयोग है जिसे हल्के से नहीं लिया जा सकता।
केस के मुताबिक याची ने जानीपुर-बनतालाब रोड पर खसरा नंबर 665 में 5410 वर्ग फुट जमीन पर कब्जा कर रखा था और जब जेडीए ने इस जमीन की नीलामी करने की अधिसूचना जारी की तो उसे रोकने के लिए याची ने अलग-अलग कोर्ट में उसे चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की। जब एक कोर्ट ने उसे राहत नहीं मिली तो उसने दूसरे कोर्ट में याचिका दायर की। ऐसा करके याची ने कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया।
नाके के दौरान मां बेटे को नशीले पदार्थ सहित हिरासत में लिया : गांव कोटली मियां फतेह के पास स्थानीय पुलिस की ओर से लगाए गए नाके के दौरान मोटरसाइकिल की जांच के दौरान मां बेटे के कब्जे से 10 ग्राम नशीला पदार्थ चिता बरामद किया गया इसके अलावा एक वजन करने वाला कांटा भी बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों मां-बेटे की पहचान रुबीना पत्नी मोहम्मद मूसा और सलीम पुत्र मोहम्मद मूसा दोनों निवासी कोटली मियां फतेह के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस ने गांव कोटली मियां फतेह के पास नाका लगाया था इसी बीच मोटरसाइकिल नंबर जेके 02 सी एच यू 6405 जिसको जांच के लिए रोका गया जिसमें एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था पीछे महिला बैठी हुई थी। जब दोनों की जांच की गई तो मोटरसाइकिल सवार से उक्त नशीला पदार्थ बरामद हुआ इसके साथ ही वजन करने वाला एक कांटा भी बरामद किया गया। थाना प्रभारी जहीर मुश्ताक ने बताया कि बेटे से 4 ग्राम नशीला पदार्थ और मां से 6 ग्राम नशीला पदार्थ और वजन करने वाला कांटा बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों मां-बेटे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई।