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रामनगर में घटिया दवा से बच्चों की मौत के मामले में आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम अमरजीत सिंह ने कहा कि लोगों के प्रयोग में लाई जाने वाली दवा बढ़िया गुणवत्ता यानि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोप बहुत गंभीर हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 09:57 AM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 09:57 AM (IST)
रामनगर में घटिया दवा से बच्चों की मौत के मामले में आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
जिले के एसएसपी को कोर्ट के वारंट का पालन करने को कहा ताकि आरोपितों को उसकी सूचना मिल पाए।

जम्मू, जेएनएफ: जिला उधमपुर के रामनगर में घटिया दवा के सेवन से बच्चों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ ज्युडिशल मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह ने दवा कंपनी के मालिकों और विक्रेताओं के विरुद्ध समन जारी कर उन्हें कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है।

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कोर्ट ने दवा निर्माता कंपनी डिजिटल विजन मनुफैक्चरिंग कंपनी, हिमाचल प्रदेश के पार्टनर पुरुषोत्तम गोयल निवासी अंबाला, हरियाणा कोनिक गोयल निवासी हरियाणा, मानिक गोयल निवासी हरियाणा, अनुज कुमार शर्मा (कंपनी के उप प्रबंधक) निवासी हरिद्वार, योगेश वसीन निवासी यमुनानगर हरियाणा, सुधीर कुमार निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश, रीटा गोयल निवासी अंबाला हरियाणा, वरिंदर कुमार जंडियाल निवासी जानीपुर जम्मू, मोहिंदर सिंह निवासी रामनगर उधमपुर के विरुद्ध कोर्ट ने समन जारी किए है।

1 जुलाई 2020 को दायर जनहित याचिका कोर्ट में रामनगर में घटिया दवा के सेवन से की बच्चों की मौत की जांच के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बच्चों के अभिभावकों ने यह दवाई रामनगर की जम्वाल मेडिकल हॉल से खरीदी थी। जांच के दौरान पाया गया था कि रामनगर के दवा विक्रेता ने यह दवा जम्मू के मोहल्ला पहाड़ियां के दुकानदार जंडियाल फार्मास्यूटिकल्स से खरीदी थी।

जम्मू में यह दवा कोल्डबेस्ट-पीसी-सिरप चंडीगढ़ से आई थी। जब दवा की जांच हुई तो इसकी गुणवत्ता काफी घटिया निकली थी। जिससे बच्चों की मौत होने की बात का पता चला था। इस दवा को हिमाचल प्रदेश में डिजिटल विजन नाम की एक कंपनी में निर्मित हुई है। जिसे पुरुषोत्तम गोयल, कोनिक गोयल और कई अन्य उसके पार्टनर बनाते हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम अमरजीत सिंह ने कहा कि लोगों के प्रयोग में लाई जाने वाली दवा बढ़िया गुणवत्ता यानि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोप बहुत गंभीर हैं। जिसके चलते हुए सभी आरोपियों के समन जारी करते हुए उन्हें मामले की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिले के एसएसपी को कोर्ट के वारंट का पालन करने को कहा ताकि आरोपितों को उसकी सूचना मिल पाए।


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