Pulwama Attack: पुलवामा हमले के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
Pulwama Attack पुलवामा में आतंकी हमले के लिए ऑनलाइन विस्फोटक खरीदने वाले वैज उल इस्लाम की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है।
जम्मू, जेएनएफ। Pulwama Attack: जम्मू-कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमले के लिए ऑनलाइन विस्फोटक खरीदने वाले वैज उल इस्लाम की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। उसने नीट की परीक्षा में भाग लेने के लिए गत मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। वैज उल इस्लाम की जमानत याचिका पर वीरवार को एनआइए को अपना पक्ष रखना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों और अदालत परिसर में कुछ लोगों के संक्रमित होने के बाद अदालत को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही वीरवार को विभिन्न मामलों की सुनवाई को भी स्थगित कर दिया गया। अब इन मामलों की सुनवाई सात सितंबर यानि सोमवार को होगी। इनमें वैज उल इस्लाम की जमानत याचिका भी शामिल है।
इस बीच, पुलवामा हमले में दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। सभी आरोपितों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मुख्य साजिशकर्ता और आरोपित जैश सरगना अजहर मसूद, अम्मार और रौऊफ असगर के अलावा आशिक नेंगरु, समीर डार व इस्माइल को फरार घोषित किया जा सकता है। वहीं, वैज उल इस्लाम के अलावा मोहम्मद अब्बास राथर, शाकिर बशीर मागरे, तारिक अहमद शाह, इंशा जान, बिलाल अहमद कूचे और मोहम्मद अब्बास राथर एनआइए की हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि14 फरवरी, 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती आदिल डार ने विस्फोटकों से भरी मारुति कार से लेथपोरा, पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था। हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे। इस हमले के सिलसिले में एनआइए ने गत सप्ताह ही 19 लोगों के खिलाफ आरोपत्र दायर किया है। छह आरोपित फरार हैं, जबकि छह मारे जा चुके हैं और सात को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपितों में श्रीनगर के बाग-ए-महताब इलाके का रहने वाला 20 वर्षीय वैज उल इस्लाम भी है।