Move to Jagran APP

Yasin Malik: वायुसैनिकों की हत्या के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित

Yasin Malik. वायुसैनिकों की हत्या के मामले में कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ 23 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 12:37 PM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 12:37 PM (IST)
Yasin Malik: वायुसैनिकों की हत्या के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित
Yasin Malik: वायुसैनिकों की हत्या के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित

जम्मू, एएनआइ। कश्मीर में चार भारतीय वायु सेना (आइएएफ) के कर्मियों की हत्या के मामले में जम्मू में टाडा कोर्ट ने मंगलवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलिक को कोर्ट के सामने पेश करने की अनुमति दी। 

loksabha election banner

यह 1990 में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को श्रीनगर के बाहरी इलाके में वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या का मामला है। इस मामले का मुख्य आरोपित यासीन मलिक है, जो जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया है और फिलहाल आतंकी फंडिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अनुचित तरीके से बाहर से पैसा हासिल करने और पत्थरबाजों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

यासीन मलिक पर 1989 में केंद्रीय गृह मंत्री रहे मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी के अपहरण का भी आरोप है। वायु सेना के चार कर्मियों की हत्या के मामले की जांच करते हुए सीबीआइ ने अगस्त 1990 में ही जम्मू की टाडा अदालत में यासीन मलिक के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया था, लेकिन 1995 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह कहते हुए मलिक के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी कि श्रीनगर में टाडा अदालत नहीं है। इसी के साथ रुबिया सईद के अपहरण के मामले की भी सुनवाई थम गई। इस मामले में आरोप पत्र सितंबर 1990 में दाखिल हुआ था। 

जम्मू-कश्मीर की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.