Jammu शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स पर JMC, JDA को नोटिस जारी
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जम्मू शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स पर जम्मू नगरनिगम जेडीए व अन्य संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। बेंच ने एडवोकेट आदित्य शर्मा व रवि शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।
जम्मू, जेएनएफ । जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जम्मू शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स पर जम्मू नगरनिगम, जेडीए व अन्य संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। बेंच ने एडवोकेट आदित्य शर्मा व रवि शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। जनहित याचिका में कहा गया कि कोर्ट के निर्देशों तथा नगरनिगम की नीति का उल्लंघन कर शहर में ये होर्डिंग्स लगाई गई है और अधिकतर होर्डिंग्स के लिए फ्लैक्स का इस्तेमाल किया जाता है जोकि सिंगल यूज है और पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोनों वकीलों ने दलील दी कि एक तरफ जम्मू नगरनिगम जम्मू शहर के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दे रहा है और दूसरी तरफ जगह-जगह होर्डिंग्स लगाकर पैसा कमाने में लगी है।
हाल ही में नगरनिगम ने शहर में होर्डिंग्स लगाने के लिए नया टेंडर भी जारी किया है। जनहित याचिका में कहा गया कि नगरनिगम की विज्ञापन नीति के तहत शिक्षा संस्थानों, पार्कों, धार्मिक स्थलों व ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास ऐसे विज्ञापनों की होर्डिंग्स नहीं लग सकती लेकिन नगरनिगम स्वयं ही अपनी नीतियों पर अमल नहीं कर रहा। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस पर नगरनिगम व जेडीए को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए।
निचली अदालत के फैसले पर रोक
हाईकोर्ट ने वाटर सप्लाई योजना के तहत जारी हुए टेंडर पर निचली अदालत के रोक लगाने पर एतराज प्रकट करते हुए कहा कि कोर्ट ने यह रोक लगाते समय यह भी नहीं सोचा कि इससे क्षेत्र के हजारों लोग पेयजल सुविधा से वंचित होंगे। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए जल शक्ति विभाग को टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। जल शक्ति विभाग ने कोकरनाग में पानी की पाइपें बिछाने के लिए टेंडर जारी किया था जिस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अनंतनाग कोर्ट में केस दायर हुआ और कोर्ट ने टेंडर पर रोक लगा दी थी।