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डल में उगी घास का व्यावसायिक प्रयोग हो

जेएनएफ, जम्मू : उच्च न्यायालय ने सरकार को श्रीनगर की डल झील में उगी घास फूस के व्यावसायिक

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 02:47 AM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 02:47 AM (IST)
डल में उगी घास का व्यावसायिक प्रयोग हो
डल में उगी घास का व्यावसायिक प्रयोग हो

जेएनएफ, जम्मू : उच्च न्यायालय ने सरकार को श्रीनगर की डल झील में उगी घास फूस के व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं।

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जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि छह फरवरी 2019 को विशेषज्ञों ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि डल में घास फूस के उचित प्रयोग के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कई अहम सुझाव दिए गए हैं। पहले भी कई बार विशेषज्ञों ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी थी, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय में बताया कि मुख्य सचिव ने लावडा के वाइस चेयरमैन को रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाने को कहा था। लावडा के अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग, कृषि विभाग व पर्यटन विभाग को भी इस बाबत जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

राजस्व विभाग को डल में बने फ्लो¨टग गार्डन को हटा कर कहीं और भूमि देने को कहा। उच्च न्यायालय ने लावडा को निर्देश दिए कि डल झील के आसपास बने होटलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए ताकि गंदगी न फैले।


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