Move to Jagran APP

Coronavirus Effect: पहली से नौवीं और 11वीं कक्षा के छात्र अगली कक्षा में पदोन्नत

यदि कोई इस लायक नहीं पाया गया और स्कूल प्रबंधन ने उसे फिर भी अगली कक्षा में भेज दिया है तो JKBOSE बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी पदोन्नति रद्द करने का अधिकार रखता है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 02:43 PM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 04:36 PM (IST)
Coronavirus Effect: पहली से नौवीं और 11वीं कक्षा के छात्र अगली कक्षा में पदोन्नत
Coronavirus Effect: पहली से नौवीं और 11वीं कक्षा के छात्र अगली कक्षा में पदोन्नत

जम्मू, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस से उपजे हालात, देश में लाॅकडाउन और विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसले में जम्मू संभाग में पहली कक्षा से लेकर नौवीं कक्षा और समर जोन के ग्यारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में चढ़ा दिया है, (मॉस प्राेमोशन) कर दी है। 

loksabha election banner

विंटर जोन के ग्यारहवीं कक्षा के अर्ध वार्षिक और प्राइवेट विद्यार्थियों को माॅस प्राेमोशन दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव सचिन जम्वाल तरफ से जारी आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन की चेयरपर्सन की तरफ से चार अप्रैल को भेजे गए प्रस्ताव को मान लिया है। बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के समर जोन के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को साल 2020-21 सत्र के लिए अगली कक्षा में चढ़ा दिया गया है। यह छूट सिर्फ एक बार होगी। डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन जम्मू विभाग तय नियमों के तहत मॉस प्राेमोशन की प्रक्रिया निगरानी करेगा।

जम्मू संभाग के समर जोन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन से जिन विद्यार्थियों ने ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा देनी थी, को एक बार की छूट के तहत अगली कक्षा बारहवीं कक्षा में चढ़ा दिया गया है। इसके लिए शर्त यह होगी कि विद्यार्थियों ने परीक्षा फार्म भरा होगा और बोर्ड की तरफ से परीक्षा के लिए रोल नम्बर स्लिप जारी हुई होगी।

जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के विंटर जोन के अंतर्गत आने वाले ग्यारहवीं कक्षा के अर्ध वार्षिक और प्राइवेट विद्यार्थियों की भी माॅस प्राेमोशन होगी बशर्ते की विद्यार्थियों ने बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन जम्मू कश्मीर के नियमों तहत परीक्षा फार्म भरा होना चाहिए। दो संभागों में अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि कोई विद्यार्थी ग्यारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य नहीं था लेकिन स्कूल ने ऐसे विद्यार्थी को ग्यारहवीं कक्षा की पास कर दी तो बोर्ड के पास बिना नोटिस जारी कर उक्त विद्यार्थी की प्रोमोशन का रद्द करने का अधिकार होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.