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राज्यपाल ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के फैसले को सराहा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्था

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 02:20 AM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 02:20 AM (IST)
राज्यपाल ने पिछड़े वर्ग को  आरक्षण देने के फैसले को सराहा
राज्यपाल ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के फैसले को सराहा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में आरक्षण देने के साथ अनुसूचित जाति व जनजाति को पदोन्नति में लाभ देने के कानून लागू करने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की है।

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भारतीय संविधान का 77वां संशोधन एक्ट 1995 अनुसूचित जाति व जनजाति को नौकरियों में पदोन्नति में लाभ दिलाने का प्रावधान उपलब्ध करवाता है। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन कानून 2019 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को दाखिले और नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करवाता है। ये दोनों जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन दोनों कानूनों को राज्य में लागू करने को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसद शिक्षण संस्थानों में दाखिला और नौकरियों में आरक्षण हासिल होगा। राज्य सरकार इस कानून के तहत एससी व एसटी समुदाय को पदोन्नतियों में आरक्षण का लाभ देने के लिए अधिकार देगी। राज्यपाल ने कहा कि यह कानून गरीब वर्ग को फायदा पहुंचाएंगे।


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