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सरकार का फरमान राज्य विधान परिषद के कर्मचारी 22 अक्तूबर तक करें जीएडी में रिपोर्ट

वह परिषद सचिवालय और परिषद की कार्रवाई से संबधित सभी रिकार्ड कानून न्याय एवं ससंदीय मामलों के विभाग को सौंपे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 01:20 PM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 01:20 PM (IST)
सरकार का फरमान राज्य विधान परिषद के कर्मचारी 22 अक्तूबर तक करें जीएडी में रिपोर्ट
सरकार का फरमान राज्य विधान परिषद के कर्मचारी 22 अक्तूबर तक करें जीएडी में रिपोर्ट

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानपरिषद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त जम्मू कश्मीर विधानपरिषद के स्टाफ को 22 अक्तूबर तक महाप्रशासनिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही परिषद की इमारत, फर्नीचर और इलेक्ट्रानिक साजो सामान भी निदेशक इस्टेट के हवाले करने को कहा गया है।

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राज्य महा प्रशासनिक विभाग (जीएडी) के सचिव मोहम्मद फारुक लोन द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर व लददाख को केंद्र शासित राज्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के तहत ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 57 के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभाको समाप्त कर परिषद के पूरे स्टाफ को 22 अक्तूबर तक महाप्रशासनिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

संबधित अधिकारियों के अनुसार, इन अधिकारियों व कर्मियों को नयी व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित राज्य लददाख में आवश्यक्तानुरुप स्थानांतरित किया जाएगा। परिषद में राजपत्रित रैंक से लेकर अर्दली तक करीब 116 अधिकारी और कर्मी हैं।

महा प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर राज्य विधान परिषद द्वारा समय समय पर खरीदे गए सभी वाहनों को भी निदेशक स्टेट मोटर गैराज को स्थानांतरित किया जाना है। इसके साथ ही विधान परिषद के सचिव को परिषद की इमारत, फर्नीचार, इलेक्ट्रानिक साजो सामान व अन्य उपकरण भी निदेशक इस्टेट के हवाले करने के लिए कहा गया है। उन्हें यह भी कहा गया है कि वह परिषद सचिवालय और परिषद की कार्रवाई से संबधित सभी रिकार्ड कानून, न्याय एवं ससंदीय मामलों के विभाग को सौंपे।


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