Move to Jagran APP

श्रीनगर जिला कोर्ट परिसर में खुला पहला क्रेच

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी कोर्ट परिसरो में वकीलों व अन्य स्टॉफ सदस्यों के बच्चों के लिए चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने बुधवार को श्रीनगर जिला कोर्ट परिसर में पहले क्रेच का उद्घाटन किया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Dec 2019 08:13 AM (IST)Updated: Thu, 26 Dec 2019 08:13 AM (IST)
श्रीनगर जिला कोर्ट परिसर में खुला पहला क्रेच
श्रीनगर जिला कोर्ट परिसर में खुला पहला क्रेच

जागरण संवाददाता, जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी कोर्ट परिसरो में वकीलों व अन्य स्टॉफ सदस्यों के बच्चों के लिए चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने बुधवार को श्रीनगर जिला कोर्ट परिसर में पहले क्रेच का उद्घाटन किया। यह क्रेच सुबह 8.30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहेगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय डार ने गत दिनों इस संबंध में आदेश जारी किया था। इससे पहले यह व्यवस्था जम्मू के नागरिक सचिवालय में शुरू की जा चुकी है।

loksabha election banner

आदेश के अनुसार छह महीने से छह साल तक के बच्चों के लिए यह क्रेच सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक क्रेच में तीस बच्चों को रखने की सुविधा होगी, जिसके लिए स्टाफ की नियुक्ति भी की गई है। एक हजार रुपये दाखिला फीस रखी गई है जबकि 1500 रुपये मासिक फीस निर्धारित है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों, विशेषकर महिला वकीलों को तथा स्टॉफ सदस्यों को इस सुविधा का काफी लाभ होगा और वह अपना कार्य भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे क्योंकि उन्हें बच्चों की चिता नहीं होगी। उनका मानना है कि बच्चों को देखभाल व सुरक्षा की जरूरत होती है और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे बच्चों से स्नेह पूर्वक व्यवहार सबसे बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ संघर्ष में बच्चों को देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो हमें याद रखना चाहिए। इस मौके पर जस्टिस डीएस ठाकुर, जस्टिस सिधु शर्मा, प्रिसिपल डिस्ट्रक्ट एंड सेशन जज अब्दुल राशिद मलिक, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.