लोक सेवा गारंटी एक्ट के दायरे में आई फायर NOC, 21 दिनों में नहीं मिली तो अफसरों पर होगा एक्शन; उमर सरकार का बड़ा फैसला
जम्मू-कश्मीर सरकार ने भवन निर्माण के लिए अग्निशमन एनओसी जारी करने की समयसीमा 21 दिन तय की है। यह सेवा ...और पढ़ें
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। फाइल फोटो
HighLights
भवन निर्माण फायर एनओसी के लिए 21 दिन की समयसीमा।
सेवा जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में।
जवाबदेही हेतु अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। राज्य सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए 21 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है। इस सेवा को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में लाया गया है, जिससे निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के संयुक्त निदेशक को भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी जारी करने का जिम्मा सौंपा गया है। संबंधित अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित 21 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करनी होगी।
अपील अधिकारियों की भी नियुक्ति
सरकार ने इस प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपील अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है, जबकि गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
इस व्यवस्था के तहत यदि आवेदक को निर्धारित समयसीमा में सेवा नहीं मिलती है या सेवा से संबंधित कोई शिकायत होती है, तो वह अधिसूचित व्यवस्था के अनुसार संबंधित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकता है।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद
सरकार के इस कदम से भवन निर्माण की अनुमति के लिए जरूरी अग्नि सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया में समयसीमा स्पष्ट होगी। साथ ही, सेवा उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना सिविल सचिवालय, श्रीनगर से जारी की गई है।
नई व्यवस्था के तहत अब भवन निर्माण की अनुमति के लिए फायर एनओसी प्राप्त करने वाले आवेदकों को निर्धारित समयसीमा और अपील की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी।
