Jammu Crime News: लेक्चरार पर दर्ज एफआइआर खारिज, नौकरी गंवाने के बाद कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं
हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में गवर्नमेंट डिग्री कालेज बनी के कांट्रेक्च्युअल लेक्चरार डॉ. तवसीफ अहमद भट्ट पर दर्ज एफआइआर को खारिज कर दिया है।भट्ट पर आरोप था कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया।
जम्मू, जेएनएफ । हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में गवर्नमेंट डिग्री कालेज बनी के कांट्रेक्च्युअल लेक्चरार डॉ. तवसीफ अहमद भट्ट पर दर्ज एफआइआर को खारिज कर दिया है।
भट्ट पर आरोप था कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया। इसे लेकर कालेज के विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम बनी ने एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपित द्वारा जानबूझ कर या अनजाने में ऐसी कोई हरकत नहीं की गई जिसे राष्ट्रगान का अपमान माना जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान आरोपित उसमें शामिल नहीं था और इधर-उधर घूम रहा था। ऐसे में साफ है कि उसने राष्ट्रगान में किसी तरह का खलल नहीं डाला। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कहा जा सकता है कि आरोपित ने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया लेकिन इसके लिए वो अपनी नौकरी गवांकर कीमत अदा कर चुका है। ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं।
जमानत अर्जी खारिज
सिटी जज जम्मू ने 34 लाख रुपये के पेंशन घोटाले में 65 साल की दलजीत कौर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। साइबर पुलिस ने इंद्रपाल सिंह पुत्र देस राज की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था।
तालाब तिल्लो की स्टेट बैंक कालोनी में रहने वाले इंद्रपाल सिंह कुछ अज्ञात धोखेबाजारों ने कैनेडियन पेंशन फंड पर अच्छी आमदनी का लालच देकर उसे बेवकूफ बनाया और उनके झांसे में आकर उसने 36 बार में उन्हें 34 लाख रुपये दिए। इस मामले में साइबर पुलिस ने 65 साल की दलजीत कौर को भी हिरासत में लिया है।