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Roshni Act Scam: रोशनी एक्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित, अब 6 सितंबर की तारीख निर्धारित की

हाईकोर्ट के आदेश से आहत कई लोगों ने फैसले पर फिर से गौर करने की मांग को लेकर याचिका दायर की। लोगों का कहना है कि उन्होंने तत्कालीन कानून के तहत सरकार को बकायदा निर्धारित राशि अदा करके जमीन खरीदी थी लिहाजा अब उनका जमीनों पर मालिकाना अधिकार बनता है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 09:48 AM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 09:48 AM (IST)
Roshni Act Scam: रोशनी एक्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित, अब 6 सितंबर की तारीख निर्धारित की
बेंच ने सभी याचिकाओं को अलग-अलग सूचीबद्ध करने व अगली सुनवाई के दौरान पेश करने का निर्देश दिया है।

जम्मू, जेएनएफ: रोशनी एक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा गौर करने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई के लिए छह सितंबर की तारीख निर्धारित की है। बेंच ने इस मामले में सीबीआइ की ओर से अभी तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं।

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मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि पिछली बार सुनवाई के दौरान पाया गया था कि रोशनी एक्ट पर हाईकोर्ट के नौ अक्टूबर 2020 के फैसले को लेकर 43 याचिकाएं दायर हुई हैं। इसके अलावा बाद में भी कई याचिकाएं दायर कर फैसले पर पुर्न गौर करने की मांग की गई।

सोमवार को सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि इस मामले पर कुल 62 याचिकाएं दायर हुई है। बेंच ने पाया कि इस मामले में 28 जनवरी 2021 के फैसले के बाद कुछ याचिकाएं दायर हुई है, ऐसे में याचिका दायर करने में देरी पर भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। बेंच ने सभी याचिकाओं को अलग-अलग सूचीबद्ध करने व अगली सुनवाई के दौरान पेश करने का निर्देश दिया है।

आपको जानकारी हो कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को खारिज करते हुए इसके तहत अलाट जमीन को खाली करवाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश से आहत कई लोगों ने फैसले पर फिर से गौर करने की मांग को लेकर याचिका दायर की। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने तत्कालीन कानून के तहत सरकार को बकायदा निर्धारित राशि अदा करके जमीन खरीदी थी, लिहाजा अब उनका जमीनों पर मालिकाना अधिकार बनता है। 


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