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डीसी जम्मू का आदेश, 18 अगस्त तक किराएदारों का ब्यौरा दो नहीं तो होगी कार्रवाई

एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल की गुहार पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान ने एक आदेश जारी कर उन सभी लोगों से 18 अगस्त तक अपने किराएदारों का ब्यौरा देने के आदेश जारी किए हैं

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 09 Aug 2020 11:35 AM (IST)Updated: Sun, 09 Aug 2020 11:35 AM (IST)
डीसी जम्मू का आदेश, 18 अगस्त तक किराएदारों का ब्यौरा दो नहीं तो होगी कार्रवाई
डीसी जम्मू का आदेश, 18 अगस्त तक किराएदारों का ब्यौरा दो नहीं तो होगी कार्रवाई

जम्मू, सुरेंद्र सिंह । अगर आपने भी अपने घरों में किराएदारों को रखा है और उनकी जानकारी आपने संबंधित पुलिस स्टेशन को नहीं दी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपके पास इस मुसीबत से बचने के लिए अभी भी कुछ नाै दिन बचे हैं आैर इन नौ दिनों में आप अपने किराएदारों का ब्यौरा पुलिस को दे दें।

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एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल की गुहार पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान ने एक आदेश जारी कर उन सभी लोगों से 18 अगस्त तक अपने किराएदारों का ब्यौरा देने के आदेश जारी किए हैं जिन्होंने अभी तक इन आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया है। आठ अगस्त को जारी आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट कहा है कि दस दिनों के भीतर अपने किराएदारों का ब्यौरा एक फार्म में भर कर संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा करवा दें। अगर बाद में कोई बिना ब्यौरे के किराएदार रखता मिल गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

यह निर्देश पहले भी पुलिस जारी करती रही है लेकिन उन पर अमल कम ही लोग करते थे लेकिन अब जिला मजिस्ट्रेट की ओर से निर्देश जारी होने के बाद इसकी अवेहलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अलग से रजिस्टर बनाएंगे जिसमें उनके इलाकों में रहने वाले किराएदारों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इसके अलावा अपनी जमीनों पर झुग्गियां बनाकर श्रमिकों को बसाने वालों को भी यह जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी। इस आदेश के तहत अपने परिसर को निवासीय या किसी व्यवसायिक संस्थान को देने वालों को भी मानना पड़ेगा।

यह आदेश शहर में किसी भी संदिग्ध के बसने और उन पर नजर रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। पहले भी कई बार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग शहर में किराएदार के रूप में रहते हुए पकड़े गए हैं। वहीं एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल का कहना है कि लोग इन आदेशों का पालन करते हुए कानूनी कार्रवाई से बचे। एक छाेटा सा फार्म भरकर थाने में जमा करवाना है जिसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।


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