Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट समेत सभी कोर्ट, ट्रिब्यूनल 31 मई तक बंद रहेंगे
केस की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित होती है और तय समय पर जज व वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई करते है। यह प्रक्रिया अब 31 मई तक जारी रहेगी।
जम्मू, जागरण संवाददाता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में 31 मई तक हाईकोर्ट समेत सभी कोर्ट बंद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक रजिस्ट्रार जनरल जावेद अहमद की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया है। इस आधार पर जम्मू-कश्मीर में हाईकोर्ट की श्रीनगर व जम्मू विंग के साथ-साथ पूरे प्रदेश में सभी कोर्ट, ट्रिब्यूनल बंद रहेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से 17 मई को लॉकडाउन-4 लागू करने के बाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर 19 मई तक हाईकोर्ट समेत सभी कोर्ट बंद रखने की घोषणा की थी और अब उसी आदेश की अवधि को आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि तक सभी आपात केसों की पहले की तरह की आनलाइन सुनवाई होगी।
जम्मू-कश्मीर में 25 मार्च से ही हाईकोर्ट समेत सभी अदालतें बंद है और पिछले करीब दो महीने से अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केसों की सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट के सभी बेंच व निचली अदालतों में हालांकि अभी तक केवल आपात केसों पर ही सुनवाई होती है। केस की सुनवाई के लिए संबंधित वकील रजिस्ट्री को आवेदन करता है और रजिस्ट्री उसे चीफ जस्टिस के समक्ष पेश करती है। चीफ जस्टिस को अगर केस की आपात सुनवाई की जरूरत महसूस हो तो वह मंजूरी प्रदान करती है। इसके पश्चात केस की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित होती है और तय समय पर जज व वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई करते है। यह प्रक्रिया अब 31 मई तक जारी रहेगी।