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जेजेबी में रिक्त पदों को शीध्र भरने के निर्देश

राज्य के उच्च न्यायालय ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 08:55 AM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 08:55 AM (IST)
जेजेबी में रिक्त पदों को शीध्र भरने के निर्देश
जेजेबी में रिक्त पदों को शीध्र भरने के निर्देश

जेएनएफ, जम्मू : राज्य के उच्च न्यायालय ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायालय ने आइसीडीसी विभाग की निदेशक को मामले की अगली सुनवाई के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। यदि कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो आइसीडीसी की निदेशक शबनम कमाली को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस धीरज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 21 अक्टूबर और 29 नवंबर 2019 को भी न्यायालय ने आइसीडीएस विभाग के निर्देश पर रिक्त पदों को भरने के लिए कहा था। विभाग की ओर से पेश वकील ने न्यायालय में यह जानकारी दी थी कि जेजेबी में पदों को भरने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कहा गया है। विभाग के निदेशक के तबादले के बाद नियुक्ति का काम नए सिरे से शुरू हुआ है। खंडपीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई में कोई बहाना नहीं चलेगा और विभाग को जेजेबी के सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पत्नीटाप में अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करे सीबीआइ

जेएनएफ, जम्मू : राज्य उच्च न्यायालय ने सीबीआइ को पत्नीटाप इलाके में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की विस्तारपूर्वक रिपोर्ट दो माह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीबीआइ जांच में यह बताए कि सरकारी भूमि पर किस प्रकार कब्जा हुआ है।

पत्नीटाप में एक होटल मालिक ने जनहित याचिका दायर कर अवैध कब्जों को हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि वन विभाग की भूमि पर कई होटलों का अवैध तरीके से निर्माण हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील ने कहा कि पत्नीटाप के कई हिस्सों में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण भूमि की पहचान करने में परेशानी हुई है, जिस कारण जांच को पूरा करने में समय लग गया। वकील के तर्क को सुनने के बाद जस्टिस राजेश बिदल और जस्टिस सिधु शर्मा की खंडपीठ ने दो माह के भीतर यानि 30 मार्च 2020 तक मामले की जांच पूरा कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा। इससे पूर्व 31 दिसंबर 2019 को उच्च न्यायालय ने सीबीआइ को पत्नीटाप में हुए अवैध कब्जों की जांच पूरी कर उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करने के निर्देश दिए थे।


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