डीएसपी की वरिष्ठता सूची बनाने को अंतिम मोहलत
हाईकोर्ट ने चार अक्टूबर 2019 के निर्देशों का पालन करने का अंतिम अवसर प्रदान करते कहा कि चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। ऐसा न होने की सूरत में प्रमुख सचिव स्वयं पेश होकर स्थिति स्पष्ट करे।
जेएनएफ, जम्मू: हाईकोर्ट की जम्मू विग ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को 400 से अधिक इंचार्ज डीएसपी की वरिष्ठता तय करने व उन्हें इस पद पर स्थायी करने की अंतिम मोहलत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने चार अक्टूबर 2019 के निर्देशों का पालन करने का अंतिम अवसर प्रदान करते कहा कि चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। ऐसा न होने की सूरत में प्रमुख सचिव स्वयं पेश होकर स्थिति स्पष्ट करे।
हाईकोर्ट ने इंचार्ज डीएसपी अशोक कुमार चिब व मोहम्मद इब्राहिम की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। दोनों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। याचियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट शेख शकील अहमद ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी इंचार्ज डीएसपी की वरिष्ठता तय करके उन्हें स्थायी करने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया था लेकिन विभाग ने 400 से अधिक डीएसपी में से मात्र सात डीएसपी को ही उनके पद पर स्थायी किया जोकि कोर्ट की अवमानना है, लिहाजा दोषियों के खिलापु अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए।
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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
जम्मू : एडिशनल सेशन जज ऊधमपुर ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मोहम्मद यूसुफ को दस साल के कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एक नाबालिग के साथ अत्याचार होता है और उसे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दरबदर होना पड़ता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया। जांच अधिकारी ने पीड़ित के कपड़े तक जब्त नहीं किए जबकि पीड़ित के कपड़े खून से सने थे। पीड़ित के अनुसार पुलिस ने उससे वो कपड़े मांगे ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी अब्दुल वाहिद व बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ निसार अहमद की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने आईजीपी जम्मू को इसकी जांच करवाने व कोर्ट को रिपोर्ट से अवगत करवाने का निर्देश दिया।