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पाकिस्तानी महिला को पांच साल कैद की सजा

जेएनएफ, जम्मू : प्रिसिपल सेशन जज जम्मू विनोद चटर्जी कौल ने अवैध तरीके से भारत पहुंची पाकिस्तानी महिल

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 03:06 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 03:06 AM (IST)
पाकिस्तानी महिला को पांच साल कैद की सजा
पाकिस्तानी महिला को पांच साल कैद की सजा

जेएनएफ, जम्मू : प्रिसिपल सेशन जज जम्मू विनोद चटर्जी कौल ने अवैध तरीके से भारत पहुंची पाकिस्तानी महिला को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

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वर्ष 2012 में फैजा पत्नी शेराज अहमद निवासी चंचा मनसीरा, रावलपिडी, पाकिस्तान को पुलिस ने उसके पति और तीन नाबालिग बच्चों के साथ पकड़ा था। महिला के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं था। उसे अवैध रूप से भारत में घुसने का आरोपी माना गया।

चंद्रकोट इलाके में महिला और उसके पति को उस समय पकड़ा गया, जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आतंकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बगलिहार को निशाना बनाने आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि दो आतंकी गुलाम अली और शेराज अहमद सीमा पार पाकिस्तान में वर्ष 2000 में हथियारों की ट्रेनिग लेने के लिए गए थे। वहां से नेपाल के रास्ते जम्मू पहुंच गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपी और शेराज की पाकिस्तानी पत्नी को बच्चों सहित पकड़ लिया। शेराज ने पाकिस्तानी महिला फैजा के साथ शादी कर ली थी और वह उसे लेकर वापस आया था।

मामले की सुनवाई के दौरान फैजा के बच्चों की कस्टडी मुहम्मद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को सौंप दी गई थी। पुलिस ने महिला को भारतीय क्षेत्र में घुसने के बाद संरक्षित क्षेत्र में घुमने के आरोप में तीन साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि बिना पासपोर्ट भारत में आने पर दो साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना किया। कोर्ट ने महिला के पति शेराज व गुलाम अली को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया क्योंकि प्रतिवादी उन पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाए।


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