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Jammu : 2017 के बाद चैंबर सदस्यता लेने वालों ने मांगा वोट डालने का अधिकार, हाईकोर्ट में दायर करेंगे केस

वर्ष 2017 के बाद चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू की सदस्यता लेने वाले कारोबारियों ने चैंबर की नई टीम के लिए होने जा रहे चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग की की है।

By VikasEdited By: Published: Sat, 12 Dec 2020 09:08 PM (IST)Updated: Sat, 12 Dec 2020 09:08 PM (IST)
Jammu : 2017 के बाद चैंबर सदस्यता लेने वालों ने मांगा वोट डालने का अधिकार, हाईकोर्ट में दायर करेंगे केस
चैंबर की नई टीम के लिए होने जा रहे चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग की।

जम्मू, जागरण संवाददाता । वर्ष 2017 के बाद चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू की सदस्यता लेने वाले कारोबारियों ने चैंबर की नई टीम के लिए होने जा रहे चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि वो भी तीन साल से चैंबर के सदस्य है और नियमित रूप से अपनी फीस भी दे रहे हैं लेकिन अब जब चुनाव आया तो उन्हें वोट डालने से वंचित रखा जा रहा है।

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इन कारोबारियों ने चैंबर पर वोट डालने का उनका मौलिक अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें बकायदा चैंबर की ओर से फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं लेकिन अब चैंबर उनकी सदस्यता को मान्यता देने से इंकार कर रहा है।कारोबारी दीपक मल्होत्रा, राम आनंद व तरूण उप्पल ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है और इंसाफ पाने के लिए वे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद 461 लोगों ने चैंबर की सदस्यता हासिल की।

तीन सालों से वो चैंबर की फीस नियमित रूप से दे रहे हैं। वो भी अन्य सदस्यों की तरह चैंबर के सदस्य है और उन्हें भी वोट डालने का अधिकार है लेकिन कोर्ट ने एक तरफा बात को सुनकर यह निर्देश दे दिया कि 2017 की सदस्यता के आधार पर ही मतदान होगा। दीपक मल्होत्रा, राम आनंद व तरूण उप्पल ने कहा कि उनके पास कोर्ट में जाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। 


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