यातायात नियम तोड़े तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, इस प्रकार होगा बढ़ा हुआ जुर्माना Jammu News
बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। ऐसे में वाहन चालकों को दस्तावेज हर हाल में पूरे करने होंगे।
जम्मू, जागरण संवाददाता। यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोग अपनी जेब को ढीला करने के लिए तैयार हो जाएं। चालक अब वाहन चलाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके वाहनों के दस्तावेज पूरे हैं या नहीं। क्या वाहन में आरसी, इंश्योरेंस, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र है या नहीं।
दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट। केंद्र सरकार ने देश भर के कई राज्यों में यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी नए नियम लागू कर दिए हैं। हालांकि जम्मू-कश्मीर में इस कानून को लागू करने में अभी कुछ समय लग सकता है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू-कश्मीर में नई व्यवस्थाएं 31 अक्टूबर से लागू होनी है।
इसलिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को इससे पूर्व लागू करने के लिए मौजूदा सरकार यानी राज्यपाल प्रशासन को इस बाबत एसआरओ जारी करना होगा। इसके बाद यातायात विभाग इस कानून को राज्य में लागू कर पाएगा। हालांकि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सभी कानून सीधे जम्मू-कश्मीर में लागू हो जाएंगे। नए यातायात नियमों के लागू होने के बाद इनके उल्लंघन पर चालक को दस गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा।
काबिलेगौर है बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। ऐसे में वाहन चालकों को दस्तावेज हर हाल में पूरे करने होंगे।
बढ़ा हुआ जुर्माना इस प्रकार होगा
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 300 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
- दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। अभी तक यह जुर्माना 100 रुपए था।
- हेल्मेट नहीं पहनने पर 100 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन।
- एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं था।
- बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 5 हजार रुपए का जुर्माना।
- लाइसेंस रद्द होने का बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था।
- ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना।
- खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना।
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना।
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना।
- बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना।
- ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना। अभी तक 2000 रुपए और अधिक वजन पर 1000 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगता था।
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना।
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों दोषी माने जाएंगे। 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा। नाबालिग की उम्र 25 साल होने तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अभी तक नियम के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
क्या कहते हैं लोगः
- केन्द्रीय सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया है वह सराहनीय है। लोगों को जुर्माने की बड़ी हुई राशी के चलते यातायात नियमों का पालन करने के प्रति मजबूर होना होगा। पहले हेलमेट के बिना दो पहिया वाहन चलाने पर एक सौ रुपये का चालान कटता था अब यह बढ़ कर एक हजार रुपये हो गया है। इसी प्रकार सीट बेल्ट के बिना कार चलाने वाले को भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। - अतुल गुप्ता
- यातायात कानून नया संशोधन होने पर पुलिस विभाग में और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। नाके पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला चालक पुलिस कर्मियों को जुर्माने की बजाए रिश्वत की राशी देकर छूट जाएगा। चालक को जुर्माना अधिक देना होगा और रिश्वत की राशी कम होगी। मेरा मानना है जब तक जम्मू के सभी चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगते तब तक संशोधित अधिनियम को जम्मू में लागू नहीं होने दिया जाना चाहिए। - निखिल कुमार
- - यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशी बढ़ने से राज्य के राजस्व में जबरदस्त उछाल आएगा। इससे पूर्व प्रति वर्ष ट्रैफिक पुलिस करोड़ों की राशी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूलती है। अब जुर्माने की राशी दस गुणा तक बढ़ गई है, जिससे राज्य के राजस्व में भी भारी उछाल आएगा। इससे का दोहरा लाभ यह होगा कि यातायात नियमों का पालन भी होगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। - शाम लाल
- जम्मू में यातायात नियमों के पालन के प्रति ढांचा हीं नही है। इसके लिए पहले ट्रैफिक पुलिस को सभी सिग्नल लाइट और व्यस्त चौक चौराहों में जेबरा क्रासिंग, वाहनों की पार्किंग के येलो लाइन होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा सके, सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाए, रेहड़ियों को सड़क पर ना लगने दिया जाए। इन सभी कदमों को उठाने के बाद हीं संशोधित कानून को लागू किया जाए। - संजय कुमार