मादक तस्कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जेएनएफ, जम्मू : राज्य उच्च न्यायालय ने मादक तस्करी के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज
By JagranEdited By: Published: Thu, 10 May 2018 10:04 PM (IST)Updated: Thu, 10 May 2018 10:04 PM (IST)
जेएनएफ, जम्मू : राज्य उच्च न्यायालय ने मादक तस्करी के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमके हंजूरा ने याचिकाकर्ता और सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया कि आरोपित से 1500 ग्राम चरस बरामद हुई है, जो व्यावसायिक श्रेणी में आती है। पुलिस ने आरोपित को उसके एक साथी के साथ दबोचा था। याचिकाकर्ता पर लगे आरोप संगीन हैं, इसलिए उसे गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत देना सहीं नहीं होगा।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें