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वकील पर हमला करने वालों की जमानत याचिका खारिज

जेएनएफ, जम्मू : छन्नी हिम्मत स्थित वकील के घर में घुस कर उस पर कातिलाना हमला करने के आरो

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Mar 2018 03:17 AM (IST)Updated: Tue, 06 Mar 2018 03:17 AM (IST)
वकील पर हमला करने वालों की जमानत याचिका खारिज
वकील पर हमला करने वालों की जमानत याचिका खारिज

जेएनएफ, जम्मू : छन्नी हिम्मत स्थित वकील के घर में घुस कर उस पर कातिलाना हमला करने के आरोपित, उसकी पत्नी, सास तथा पत्नी के दो भाइयों को राज्य उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर दिया। न्यायालय का कहना है कि आरोपितों अजय गुप्ता, अमित गुप्ता, अमीशा गुप्ता तथा कुसुम गुप्ता सभी निवासी तालाब तिल्लो पर संगीन आरोप हैं, यदि उन्हें जमानत मिल जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करने कर सकते हैं।

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सुनवाई के दौरान दोनों और पेश वकीलों ने अपने तर्क न्यायालय को दिए। न्यायालय को जानकारी दी गई कि पहले भी आरोपितों की 11 नवंबर 2017 को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया था। मामले के अनुसार 11 अक्तूबर 2017 को विशाल गुप्ता निवासी सेक्टर नंबर छह, छन्नी हिम्मत ने पुलिस को बताया कि वह अपने कमरे में बैठा हुआ था कि इस दौरान उसकी पत्नी का भाई अंकित गुप्ता बेसबैट को हाथ में लेकर उसके घर में घुस आया। आरोपी ने इस दौरान उस पर हमला कर दिया, इसी दौरान उसकी पत्नी के दूसरे भाई मोहित गुप्ता ने उसे पकड़ लिया और कीरच से हमला कर दिया। इतने में विशाल की सास कुसुम तथा पत्नी भी घर में घुस आए और मारपीट करनी शुरू कर दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों अंकित तथा मोहित गुप्ता को दबोच लिया था।


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