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रो¨हग्या युवती को जमानत देने से इन्कार

जेएनएफ, जम्मू : शहर में अवैध तरीके से रह रही रो¨हग्या युवती को चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट जम्मू

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 05:39 PM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2018 05:39 PM (IST)
रो¨हग्या युवती को जमानत देने से इन्कार
रो¨हग्या युवती को जमानत देने से इन्कार

जेएनएफ, जम्मू : शहर में अवैध तरीके से रह रही रो¨हग्या युवती को चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट जम्मू अश्विनी शर्मा ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है।

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19 वर्षीय युवती नूर कोलिमा पुत्र स्वर्गीय इब्राहिम निवासी म्यांमार शहर के नरवाल वाला स्थित करियानी तालाब में रह रही थी। पुलिस ने अवैध तरीके से शहर में रहने पर उसे फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। युवती के खिलाफ त्रिकुटा नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में युवती का पक्ष रखते हुए उसके वकील इकबाल हुसैन ने कहा कि नूर विस्थापित है और वह दिल्ली में यूनाइटेड नेशन के साथ पंजीकृत है। नूर के वकील ने कोर्ट में दस्तावेज भी पेश किए, जो उसके म्यांमार निवासी होने का सुबूत पेश कर रहे थे। इसमें यह भी पता चलता था कि उसने रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आवेदन किया है, जो विचाराधीन है। युवती को अभी तक रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला था। वहीं, कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम ने कहा कि आरोपी युवती म्यांमार निवासी है और वह जमानत भी ले सकती है, लेकिन उसे अगर कोर्ट जमानत दे देता है तो कोर्ट में दोबारा उसकी पेशी मुश्किल हो सकती है। कारण, जम्मू में उसकी चल और अचल संपत्ति नहीं है। आरोपी के कोर्ट में पेशी के आसार जमानत के बाद बहुत कम हैं। इन दलीलों के साथ कोर्ट ने आरोपी युवती को जमानत देने से इन्कार कर दिया।


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