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बायोमीट्रिक हाजिरी नहीं तो वेतन भी नहीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Jun 2018 01:54 AM (IST)Updated: Sat, 23 Jun 2018 01:54 AM (IST)
बायोमीट्रिक हाजिरी  नहीं तो वेतन भी नहीं
बायोमीट्रिक हाजिरी नहीं तो वेतन भी नहीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी कर्मचारी ने अपने आपको बायोमीट्रिक हाजिरी के लिए पंजीकृत नहीं करवाया तो इस महीने से उसे वेतन भी नहीं मिलेगा। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। हालांकि गत वर्ष राज्यपाल शासन के दौरान बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य किया गया था, लेकिन सरकार बनते ही बायोमीट्रिक हाजिरी के आदेश पर अमल नहीं हुआ।

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सभी विभागों के ड्राइंग एंड डिसबरसिंग ऑफिसर (डीडीओ) को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि उनके कर्मचारी बायोमीट्रिक हाजिरी लगा रहे हैं या नहीं। इसके बाद वेतन निकालने के लिए संबंधित डीडीओ को ट्रेजरी में प्रमाणपत्र देना होगा। तभी कर्मचारियों का वेतन जारी होगा। 22 जून के बाद से सभी कर्मचारियों को यह हाजिरी लगानी होगी और उसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन बनाया जाना चाहिए। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागीय प्रमुखों से अपने-अपने कार्यालयों में बायोमीट्रिक उपकरण सुनिश्चित बनाने को कहा। नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) सेंटरों को सभी की मदद करने के लिए कहा गया है। सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने विभागीय प्रमुखों से लिखित में इजाजत लेने से पहले कार्यालय न छोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों के एचओडी और डिप्टी कमिश्नर इन निर्देशों को लागू करवाएं।


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