फर्जी दस्तावेजों पर पदोन्नति हासिल करने के आरोपित गार्ड को पांच वर्ष की सजा
फर्जी दस्तावेजों को पेश कर पदोन्नति हासिल करने के आरोपित सेरीकल्चर विभाग के गार्ड को कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है।
जेएनएफ, जम्मू : फर्जी दस्तावेजों को पेश कर पदोन्नति हासिल करने के आरोपित सेरीकल्चर विभाग के गार्ड को कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपित अब्दुल रशीद ने बुश टेक्निशियन के पद पर पदोन्नति हासिल करने के लिए दसवीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट, डिप्लोमा पेश की थी।
धोखाधड़ी के इस मामले पर फैसला सुनाते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय सिंह मन्हास ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों व सबूतों को देखते हुए इस मामले में कोई शंका नहीं रहती। आरोपित के दस्तावेज जांच के बाद फर्जी पाए गए हैं। बोर्ड से भी आरोपित के दस्तावेजों की जांच करवाई गई, जिसमें वे फर्जी पाए गए। इस मामले में आरोपित दोषी साबित होता है। आरोपित ने जांच अधिकारी के समक्ष भी अपने दस्तावेज पेश नहीं किए। आरोपित साजिश रचने और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया गया और उसे इन धाराओं के तहत दो-दो वर्ष, जबकि अन्य धारा में एक महीने की सजा सुनाई जाती है। आरोपित को दस हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई और अगर वह जुर्माना नहीं भरता तो उसे छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे। आरोपित को सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।