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यूरिया लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य

यूरिया खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Aug 2020 06:30 AM (IST)Updated: Tue, 25 Aug 2020 06:30 AM (IST)
यूरिया लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य
यूरिया लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, जम्मू : यूरिया खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब जो भी किसान खाद लेने के लिए खाद बिक्री केंद्रों पर पहुंचेगा, उसे आधार कार्ड और सॉयल हेल्थ कार्ड भी दिखाना होगा। जमीन के बारे में सॉयल हेल्थ कार्ड में दर्ज जानकारी के मुताबिक किसानों को यूरिया दी जाएगी। कृषि विभाग के मुताबिक 45 किलो यूरिया खाद के बैग का मूल्य 266.50 रुपये है। विभाग ने खाद डीलरों से कहा है कि यदि तय दाम से अधिक वसूली की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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गौरतलब है कि जम्मू जिले में पिछले दिनों खाद की कमी से किसानों को काफी परेशान होना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह यूरिया की कालाबाजारी होना था। चूंकि इस समय धान, मक्की व अन्य फसलों को खाद की जरूरत रहती है, ऐसे में दुकानदारों ने किसानों की परेशानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। शिकायत मिलने पर विभाग के लॉ इंफोर्समेंट विग ने कई जगहों पर छापेमारी भी की। अब कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती कर दी है। लॉ इंफोर्समेंट विग के सहायक निदेशक रोशनलाल ने कहा कि किसानों को जमीन के मुताबिक की यूरिया दी जाएगी। इसलिए किसानों से आधार कार्ड व सॉयल हेल्थ कार्ड मांगा जा रहा है। जो व्यापारी यूरिया खाद की कालाबाजारी करते पकड़े जाएंगे, उनकी दुकानों के लाइसेंस रद किए जा सकते हैं। किसानों से आग्रह है कि अगर कोई मनमाने दाम मांगे तो विभाग को सूचित किया जाए।


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